BIHAR: मुंगेर में पुलिस से भिड़े परिजन, वारंटी को छुड़ाकर भगाया, फिर क्या हुआ जानिए? कटिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, दो दिन में दो हत्या से इलाके में दहशत, कानून व्यवस्था पर सवाल गोपालगंज में मुठभेड़: 25 हजार के इनामी बदमाश महावीर यादव गिरफ्तार, पैर में लगी गोली IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं IRCTC ने लॉन्च किया RailOne Super App, अब एक ही एप पर मिलेंगी ट्रेन से जुड़ी सभी सेवाएं "बिहार को बनेगा स्टार्टअप हब", स्टार्टअप स्पार्क 2.0 में बोले उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा Patna Traffic: राजधानी में ट्रैफिक जाम की सूचना के लिए फोन और व्हाट्सएप्प नंबर जारी, तुरंत इन दो नंबरों पर दें जानकारी Patna News: पटना में बढ़ रही लग्जरी कारों की डिमांड, 3 साल में खरीदे गए 1403 महंगे फोर व्हीलर; यह गाड़ी बनी लोगों की पहली पसंद Patna News: पटना में बढ़ रही लग्जरी कारों की डिमांड, 3 साल में खरीदे गए 1403 महंगे फोर व्हीलर; यह गाड़ी बनी लोगों की पहली पसंद सेक्स की नौकरी और कॉल बॉय बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, पटना से तीन शातिर गिरफ्तार
19-Aug-2022 10:12 AM
PATNA : बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है। नीतीश सरकार के खिलाफ अब एक और मामला सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
हाईकोर्ट में पटना की समाजसेवी धर्मशीला देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील वरूण सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का जो फैसला लिया वो संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढ़ांचे के खिलाफ है। भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 और 164 के तहत नीतीश कुमार को पुर्ननियुक्ति नहीं करना चाहिए था क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद मेजोरिटी कॉलेजन को छोड़कर माइनौटी कॉलेजन के साथ सरकार बना ली, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। इससे संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ भारतीय संविधान की मूल विशेषता को भी क्षति पहुंची है।