Bihar News: राज्य के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू, वैश्विक नौकरी होगी अब और भी आसान Bihar job update : बिहार में जल्द होगी 22,089 नर्सों की बहाली, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का ऐलान Bihar News: रिश्वत में वाशिंग मशीन और कैश लेते गिरफ्तार हुए दारोगा साहेब, निगरानी ने कुछ ऐसे दबोचा Cooperative Banks loan in Bihar: बिहार के 15 जिलों में खुलेंगे सहकारी बैंक, एक लाख लोगों को मिलेगा लोन Boycott Turkish Products: भारत में शुरू हुआ तुर्की का आर्थिक बहिष्कार, 2023 में हमारी दरियादिली देखी, अब भुगतो नाराजगी बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी की हत्या, दूसरे की हालत गंभीर CBSE Board 12th Result 2025: गोल इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम PATNA: बिहार के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए 28 अरब से अधिक की राशि जारी Patna News: पटना में लेडीज स्पेशल पिंक बस के परिचालन का मार्ग निर्धारित, जानिए.. किराया और रूट Patna News: पटना में लेडीज स्पेशल पिंक बस के परिचालन का मार्ग निर्धारित, जानिए.. किराया और रूट
19-Aug-2022 10:12 AM
PATNA : बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है। नीतीश सरकार के खिलाफ अब एक और मामला सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
हाईकोर्ट में पटना की समाजसेवी धर्मशीला देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील वरूण सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का जो फैसला लिया वो संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढ़ांचे के खिलाफ है। भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 और 164 के तहत नीतीश कुमार को पुर्ननियुक्ति नहीं करना चाहिए था क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद मेजोरिटी कॉलेजन को छोड़कर माइनौटी कॉलेजन के साथ सरकार बना ली, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। इससे संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ भारतीय संविधान की मूल विशेषता को भी क्षति पहुंची है।