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निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, दो देशों की नागरिकता रखने वाले मुखिया को पद से हटाया

निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, दो देशों की नागरिकता रखने वाले मुखिया को पद से हटाया

02-Apr-2024 10:18 PM

By SAURABH KUMAR

SITAMARHI: दो देशों की नागरिकता रखने वाले बिहार के मुखिया को निर्वाचन आयोग ने पद से हटा दिया है। मामला सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय से  जुड़ा है जिन्हें दो देशों की नागरिकता रखने के आरोप में चुनाव आयोग में मुखिया पद से हटा दिया है। 


इस मामले में सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा के पूर्व मुखिया सह हारे हुए प्रत्याशी मुकेश कुमार साह द्वारा बिहार निर्वाचन आयोग में भलुआहा मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय के नेपाली नागरिक होते हुए भारत में पंचायत चुनाव लड़कर मुखिया बनने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। 


वाद संख्या 19/2023 में दोनो पक्षों की दलील,कागजात और जांच के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत भलूआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय को मुखिया पद पर नेपाली नागरिक होते हुए चुनाव लड़ने को अवैध ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने का फैसला सुनाया है,साथ ही आदेश का पालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को फैसले की जानकारी भेजी गई है । 


निर्वाचन आयोग ने बिल्टू राय द्वारा पेश किए गए सभी दावों को नकारा वही वाद संख्या 19/2023 में पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह के दावों को जांचोपरांत सत्य मानते हुए मुखिया बिलट राय को हटाने का फैसला सुनाया है । इस मुकदमे में यह साबित हुआ कि मुखिया श्री राय कबीलासी नगरपालिका के पिपरिया ग्राम में वर्ष 2007 से ही नेपाली नागरिक थे,पंचायत चुनाव 8 दिसंबर 2021 में मुखिया का चुनाव लड़े तब वे नेपाली नागरिक ही थे।


नेपाल से जो कागजात उपलब्ध कराया गया उसमे उनकी नेपाली नागरिकता 22 मई 2023 को समाप्त होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है । जिसके बाद उन्हें हटाने का फैसला सुनाया गया है। यह वाद पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह, पिता-रामनन्दन साह,पंचायत भलुआहा प्रखंड सोनबरसा व मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिल्ट राय, बिल्टू प्रसाद यादव, पिता-भज्जु राय नाइक उर्फ भज्जु राय, पता-ग्राम-लरकावा, पंचायत-भलुआहा जिला-सीतामढ़ी, स्थाई पता कपिलवासी, नेपाल के विरुद्ध बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा-135 एवं 136(2) के तहत नेपाली नागरिक के दावे के आधार पर पंचायत राज भलुआहा के मुखिया पद से हटाने के लिए वाद लाया गया था।


 वादी साह का पक्ष उनके अधिवक्ता श्रीमती मलिका मजुमदार द्वारा जबकि प्रतिवादी श्री राय की ओर से उनका पक्ष अधिवक्ता एस०बी०के० मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु अविनाश कुमार एवं उपेन्द्र पंडित, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्राधिकृत किया गया था।


कॉन्सुलेट जेनरल ऑफ इंडिया,बीरगंज,नेपाल को भी पत्र लिखा गया,और नागरिकता से संबंधित वहां से जो पत्रांक BIRG/415/3/2023(IA)-19 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 द्वारा भी जो जानकारी दी गई,उसमे बताया गया की 22 मई 2023 को नागरिकता से हटाने का अधिसूचना और 30 मई 2023 को नेपाली नागरिकता से बिलट राय को हटाया गया। पंचायत चुनाव 8 दिसंबर 2021 को बिलट राय उर्फ बिल्टू राय नेपाली नागरिक थे ।


निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि नेपाल का नागरिक होने और नागरिकता समाप्त करा लेने से कोई पुनः भारतीय नागरिक नही बन सकता,इसके लिए कानून का प्रावधान है । वे जैसे ही नेपाली नागरिक बने उनकी भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। केवल नेपाली नागरिकता त्याग कर देने से उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती, अतः एक नेपाली नागरिक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते।

SITAMARHI: दो देशों की नागरिकता रखने वाले बिहार के मुखिया को निर्वाचन आयोग ने पद से हटा दिया है। मामला सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय से  जुड़ा है जिन्हें दो देशों की नागरिकता रखने के आरोप में चुनाव आयोग में मुखिया पद से हटा दिया है। 


इस मामले में सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा के पूर्व मुखिया सह हारे हुए प्रत्याशी मुकेश कुमार साह द्वारा बिहार निर्वाचन आयोग में भलुआहा मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय के नेपाली नागरिक होते हुए भारत में पंचायत चुनाव लड़कर मुखिया बनने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। 


वाद संख्या 19/2023 में दोनो पक्षों की दलील,कागजात और जांच के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत भलूआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय को मुखिया पद पर नेपाली नागरिक होते हुए चुनाव लड़ने को अवैध ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने का फैसला सुनाया है,साथ ही आदेश का पालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को फैसले की जानकारी भेजी गई है । 


निर्वाचन आयोग ने बिल्टू राय द्वारा पेश किए गए सभी दावों को नकारा वही वाद संख्या 19/2023 में पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह के दावों को जांचोपरांत सत्य मानते हुए मुखिया बिलट राय को हटाने का फैसला सुनाया है । इस मुकदमे में यह साबित हुआ कि मुखिया श्री राय कबीलासी नगरपालिका के पिपरिया ग्राम में वर्ष 2007 से ही नेपाली नागरिक थे,पंचायत चुनाव 8 दिसंबर 2021 में मुखिया का चुनाव लड़े तब वे नेपाली नागरिक ही थे।


नेपाल से जो कागजात उपलब्ध कराया गया उसमे उनकी नेपाली नागरिकता 22 मई 2023 को समाप्त होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है । जिसके बाद उन्हें हटाने का फैसला सुनाया गया है। यह वाद पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह, पिता-रामनन्दन साह,पंचायत भलुआहा प्रखंड सोनबरसा व मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिल्ट राय, बिल्टू प्रसाद यादव, पिता-भज्जु राय नाइक उर्फ भज्जु राय, पता-ग्राम-लरकावा, पंचायत-भलुआहा जिला-सीतामढ़ी, स्थाई पता कपिलवासी, नेपाल के विरुद्ध बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा-135 एवं 136(2) के तहत नेपाली नागरिक के दावे के आधार पर पंचायत राज भलुआहा के मुखिया पद से हटाने के लिए वाद लाया गया था।


 वादी साह का पक्ष उनके अधिवक्ता श्रीमती मलिका मजुमदार द्वारा जबकि प्रतिवादी श्री राय की ओर से उनका पक्ष अधिवक्ता एस०बी०के० मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)- सह-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु अविनाश कुमार एवं उपेन्द्र पंडित, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्राधिकृत किया गया था।


कॉन्सुलेट जेनरल ऑफ इंडिया,बीरगंज,नेपाल को भी पत्र लिखा गया,और नागरिकता से संबंधित वहां से जो पत्रांक BIRG/415/3/2023(IA)-19 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 द्वारा भी जो जानकारी दी गई,उसमे बताया गया की 22 मई 2023 को नागरिकता से हटाने का अधिसूचना और 30 मई 2023 को नेपाली नागरिकता से बिलट राय को हटाया गया। पंचायत चुनाव 8 दिसंबर 2021 को बिलट राय उर्फ बिल्टू राय नेपाली नागरिक थे ।


निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि नेपाल का नागरिक होने और नागरिकता समाप्त करा लेने से कोई पुनः भारतीय नागरिक नही बन सकता,इसके लिए कानून का प्रावधान है । वे जैसे ही नेपाली नागरिक बने उनकी भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। केवल नेपाली नागरिकता त्याग कर देने से उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती, अतः एक नेपाली नागरिक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते।