मोतिहारी में चिकन पार्टी के बहाने युवक की हत्या, नेपाल से दो आरोपी गिरफ्तार मुंगेर में चुनाव से पहले अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 निर्मित और 8 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ दो गिरफ्तार जमुई में हाई-वोल्टेज ड्रामा: 80 दिन से फरार पति प्रेमिका संग घर लौटा, पहली पत्नी ने थाने में दर्ज करायी शिकायत BIHAR NEWS : रुपए के लेन-देन में महिला के सिर में मारी गोली, शव को सड़क किनारे खेत में फेंका BIHAR NEWS : सुपौल में नदी में नहाते समय किशोरी की दर्दनाक मौत, मातम का माहौल Bihar Assembly Elections : मांझी का सीट हुआ लॉक,फाइनल कर वापस लौट रहे पटना ;जल्द जारी होगा कैंडिडेट का नाम Bihar Politics OTT Series: 'बिहार से हैं क्रोमोसोम में राजनीति हैं ...', जानिए बिहार की पॉलिटिक्स को समझने के लिए क्यों देखना चाहिए यह सीरीज; क्या है खास BIHAR ELECTION : 20 रुपए में एक रसगुल्ला तो पुड़ी-सब्जी के लिए 30 रुपए हुआ तय; चुनाव आयोग ने तय कर रखा है प्रत्याशियों के खर्च की दरें Diwali 2025: दूर कर लें कंफ्यूजन! 20 या 21 अक्टूबर कब है दीपावली? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय Bihar news: बिहार विधान परिषद में नौकरी करने का सुनहरा मौका, निकली इतने पदों पर भर्ती; जानिए कैसे करें आवेदन
27-Jan-2021 08:01 AM
KISHANGANJ : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2018 में हुई दुष्कर्म की घटना में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और महज 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में आरोपी मोहम्मद आरिफ को इस मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना इलाके से जुड़ा है. जहां 22 नवंबर 2018 को आरोपी मोहम्मद आरिफ ने 8 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में बच्ची के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. अब महिला थाना कांड संख्या 71/18 में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील और गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में मोहम्मद आरिफ को नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार और पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने क साथ ही साथ न्यायाधीश ने चार लाख की राशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. यह राशि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी जाएगी. इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने के लिए पैरवी की थी.