पीने का मन है क्या आपको…? शराबबंदी से जुड़ा सवाल पूछने पर भड़के सभापति अवधेश नारायण सिंह पीने का मन है क्या आपको…? शराबबंदी से जुड़ा सवाल पूछने पर भड़के सभापति अवधेश नारायण सिंह निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर का AI से तस्वीर बनाकर वायरल करना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर का AI से तस्वीर बनाकर वायरल करना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार बिहार में बेख़ौफ़ हुए अपराधी! दो दिनों बाद पेड़ से लटका मिला पांच बच्चों के पिता का शव, इलाके में हडकंप BIHAR NEWS : पहली नहीं, दूसरी पसंद भी तय करेगी जीत! बिहार राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प वोटिंग रूल से बढ़ा सस्पेंस, पढ़िए आखिर क्यों 5वीं सीट पर चल रही माथापच्ची नेपाल से भारत लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में सात लोगों की मौत नेपाल से भारत लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में सात लोगों की मौत Bihar Crime News: पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचे युवक की हत्या, बदमाश ने बैक टू बैक दागी तीन गोलियां Bihar News: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, अब DIG जारी करेंगे टेकडाउन नोटिस
27-Jan-2021 08:01 AM
KISHANGANJ : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2018 में हुई दुष्कर्म की घटना में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और महज 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में आरोपी मोहम्मद आरिफ को इस मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना इलाके से जुड़ा है. जहां 22 नवंबर 2018 को आरोपी मोहम्मद आरिफ ने 8 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में बच्ची के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. अब महिला थाना कांड संख्या 71/18 में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील और गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में मोहम्मद आरिफ को नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार और पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने क साथ ही साथ न्यायाधीश ने चार लाख की राशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. यह राशि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी जाएगी. इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने के लिए पैरवी की थी.