पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
28-May-2024 07:46 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: 9 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। बेगूसराय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की न्यायालय ने पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए 9 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपित मुफ्फसिल थाना के बहादुरपुर निवासी राहुल कुमार को 20 साल की सजा सुनाई।
बेगूसराय कोर्ट ने आरोपित राहुल कुमार को पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5( एम )और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया। भारतीय दंड विधान की धारा 341 में दोषी पाकर 3 महीना कारावास एवं 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई।
जिसमें चार डॉक्टर की गवाही इस केस के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपये सरकारी मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है। बता दें कि घटना 22 फरवरी 2023 की है जब 9 वर्षीय नाबालिग पीड़िता जब स्कूल से पढ़कर घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में आरोपित ने पकड़ कर उसे सरसों के खेत में ले गया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ गंदा काम किया।