ब्रेकिंग न्यूज़

गयाजी में 21 से 23 जून तक माता ललिता महायज्ञ का आयोजन, देश भर से श्रद्धालुओं का होगा आगमन VIDEO VIRAL: बाप बड़ा ना भईया सबसे बड़ा रूपया: पैसों को लेकर छपरा में जमकर मारपीट, महिला और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा GOPALGANJ: 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा मधुबनी में बाइक चोर गिरोह का खुलासा: चोरी की 9 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार घर की सफाई के दौरान महिला को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बा में बंदकर सांप को अस्पताल ले गये परिजन, कहा..डॉक्टर साहब इसी ने डसा है गोपालगंज में 8 साल के बच्चे की मिली लाश, घर से कई दिनों से था लापता बिगड़ती कानून-व्यवस्था के सवाल पर लालू पर PK ने कसा तंज, कहा..लालू जी का अपराध पर बात करना, जंगल में शेर के शाकाहारी होने की बात करने जैसा है ARRAH: बिहार की बेटियों के लिए मेहंदी शिविर का आयोजन, अजय सिंह ने किया सम्मानित पटना में भीषण अगलगी की घटना, बिजली के तार के बंडल में आग लगने से मची अफरा-तफरी नीतीश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाकर हंसी के पात्र बन रहे लालू यादव, JDU का राजद सुप्रीमो पर जबरदस्त पलटवार

मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले में बेगूसराय कोर्ट का फैसला, दो आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले में बेगूसराय कोर्ट का फैसला, दो आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

09-May-2024 08:28 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के दो आरोपित भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफ्फसिल थाने के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह की हत्या में दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा सुनायी।


आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। अर्थदंड की सारी राशि मृतक के पत्नी और बच्चों को दी जाएगी।


कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक के पत्नी और बच्चो को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करे। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। दोनों आरोपित पर आरोप है कि अन्य आरोपितों के साथ मिलकर 13 मार्च 2003 को शाम 7:00 बजे एन एच 31 पर अवस्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह को बम और गोली से हत्या कर दी। घटना की प्राथमिकी मृतक मुन्ना सिंह की पत्नी सूचिका कुमारी देवी ने नगर थाना कांड संख्या 89/ 2003 के तहत दर्ज कराई है।