ब्रेकिंग न्यूज़

चनपटिया में गिरफ्तारी के दौरान बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक, गाड़ी में की तोड़फोड़ अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, 400 की मौत 250 घायल, तालिबान का आरोप-पाकिस्तान ने बम गिराए तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में मिसेज इंडिया रनर-अप हुईं शामिल, कौन हैं मोनिका मनी जानिये? मुजफ्फरपुर: पारू थाना की महिला सिपाही की संदिग्ध मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पति हिरासत में अरवल में शिक्षक ने उठा लिया बड़ा कदम, इलाके में शोक की लहर Fake Currency Racket: नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 6.44 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ दो गिरफ्तार महिला एंकर ने डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री कह दिया, 'स्लिप ऑफ टंग' से बिहार की सियासत गर्म Bihar News: मोतिहारी में मार्च लूट की तैयारी ! स्पोर्ट्स सामाग्री की सप्लाई हुई नहीं और पैसा निकासी की चल रही तैयारी..धड़ाधड़ काटे जा रहे... Bihar News: भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता का बंगाल से लेकर नेपाल तक जमीन-मकान, पेट्रोल पंप से लेकर जमीन के 17 पेपर, गाड़ी अपनी और भाड़ा सरकारी खजाने से... कागज पूरे, e-KYC भी हो गई… फिर भी नहीं मिली किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या करें

Home / news / मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा, पंचायत चुनाव के...

मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा, पंचायत चुनाव के पहले सरकार का बड़ा फैसला

07-Mar-2021 07:54 AM

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है और उसके ठीक पहले नीतीश सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मंत्री और विधायक की तर्ज पर अब त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों यानी मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपनी संपत्ति का ब्योरा हर साल 31 मार्च तक देना होगा। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के ठीक पहले इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 


पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के पहले जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है उसके मुताबिक अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देना आवश्यक होगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के मुताबिक इस तरह का निर्देश सभी डीएम और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दे दिया गया है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को शपथ पत्र के साथ अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी किया है। 


पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अचल संपत्ति में अपना और अपने पति-पत्नी के नाम पर कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन की जानकारी देनी होगी। अचल संपत्ति का बाजार मूल्य भी बताना होगा। इसी तरह चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, बांड, शेयर, वाहन, आभूषणों का विवरण और उसकी मौजूदा कीमत बतानी होगी। सरकार ने यह फैसला पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया है।