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25-Feb-2020 05:42 PM
DELHI : केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं. कुछ नए नियमों को ‘पुरानी पेंशन स्कीम’ से जोड़कर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचने की कोशिश की है. इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए भी एक खास बदलाव किया गया है. सरकार द्वारा किये गए इस फेरबदल की वजह से 6 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है.
दरअसल कुछ दिनों पहले ही लेबर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, इस नोटिफिकेशन के बाद से EPFO पेंशनधारकों को फुल पेंशन मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है. बता दें की सरकार का यह फैसला उन्ही लोगों पर लागू होगा जो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युटेशन का विकल्प चुनते हैं. पेंशन कम्युटेशन के तहत EPFO रिटायरर्ड कर्मचारियों को उनके 15 साल के पेंशन का एक तिहाई हिस्सा काटकर एकमुश्त, रिटायरमेंट के समय दे देती है.
सरल शब्दों में समझें तो जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 2005 को रिटायर हुआ है, वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल, 2020 से फुल पेंशन के हकदार है. इस तरह की व्यवस्था साल 2009 से पहले भी थी, जिसमे कर्मचारी रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि प्राप्त कर लिया करते थे. हालांकि इस प्रावधान को EPFO ने 2009 में वापस ले लिया था. बता दें की अगस्त 2019 में EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक बार फिर पेंशन कम्युटेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जिसे लेबर मिनिस्ट्री ने अब जाकर नोटिफाई किया है.