पिपरा सीट से जदयू विधायक रामविलास कामत ने दाखिल किया नामांकन, कहा..एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत दूसरे दिन का पहला नामांकन: कटिहार सदर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार भगत ने किया नॉमिनेशन कटिहार में सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ गया महंगा, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो कट्टा और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच भाकपा माले ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच भाकपा माले ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम Purnea News: इंटैक राज्य स्तरीय नेशनल हेरिटेज क्विज़ में पूर्णिया चैप्टर एवं विद्या विहार के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, प्राप्त किया पहला स्थान Purnea News: इंटैक राज्य स्तरीय नेशनल हेरिटेज क्विज़ में पूर्णिया चैप्टर एवं विद्या विहार के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, प्राप्त किया पहला स्थान पूर्णिया में लूट की कोशिश नाकाम, व्यवसायी और ट्रैक्टर चालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग Bihar Election 2025: बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं की कितनी भागीदारी? जानिए.. किन महिला उम्मीदवारों को मिला मौका
12-Oct-2023 06:33 PM
By FIRST BIHAR
PATNA: लालू यादव और राबड़ी देवी के घऱ में उनकी बड़ी बहु एश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई. पटना की कोर्ट ने इसे माना है. कोर्ट ने कहा है कि वह संतुष्ट है कि तेजप्रताप यादव की पत्नी एश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई है. पटना के फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी एश्वर्या राय को घर समेत सारी सुविधायें उपलब्ध करायें. कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि एश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिये.
बता दें कि मामला लालू-राबड़ी के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी का है. 2018 में ही तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए पटना के फैमिली कोर्ट में केस किया था. कोर्ट ने तेजप्रताप यादव के आवेदन पर उनकी पत्नी एश्वर्या राय का भी पक्ष जाना. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह संतुष्ट है कि एश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई है.
एश्वर्या को घर और सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश
पटना की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने तेजप्रताप बनाम एश्वर्या के मामले में आदेश दिया है कि पति तेजप्रताप यादव एक महीने के भीतर अपनी पत्नी एश्वर्या को उसी तरह का वैकल्पिक आवास उपलब्ध करायें, जैसा कि 10, सर्कुलर रोड स्थित परिवार के साझा घर में प्राप्त करतीं. कोर्ट ने कहा है कि एश्वर्या को दिये जाने वाले वैकल्पिक आवास का किराया और दूसरे खर्च जैसे बिजली, पानी का शुल्क इन तमाम चीजों का भुगतान तेजप्रताप यादव को करना होगा.
पटना की फैमिली कोर्ट ने सख्त तौर पर हिदायत दी है कि तेजप्रताप यादव अपनी अपनी पत्नी के खिलाफ किसी तरह की घरेलू हिंसा का कोई भी काम नहीं करें. हालांकि कोर्ट इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रखेगा और सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर को रखी गयी है. इस दिन कोर्ट ये देखेगा कि उसके आदेश के मुताबिक एश्वर्या राय को सुविधायें उपलब्ध करायी गयी या नहीं.
बता दें कि ये मामला लगभग पांच साल पुराना है. लालू-राबड़ी के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगायी थी. इसके बाद कोर्ट ने तेजप्रताप यादव की पत्नी एश्वर्या राय से जवाब मांगा था. एश्वर्या राय ने अपने जवाब में कई गंभीर आरोप लगाये थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि 12 मई 2018 को तेजप्रताप यादव से शादी के बाद ही उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है. शादी के कुछ दिन बाद ही तेजप्रताप यादव खुद गांजे के ऩशे में धुत्त होकर खुद को भगवान शिव औऱ कृष्ण-राधा का अवतार बताने लगे.
एश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी और उनकी पुत्री मीसा भारती पर भी मारपीट का आरोप लगाया है. कोर्ट में दिये गये अर्जी में एश्वर्या ने कहा कि राबड़ी देवी ने अपने गार्ड से उन्हें घर के बाहर फेंक दिया था. 15 दिसंबर 2019 को उन्हें 10, सर्कुलर रोड आवास से बाहर निकाल दिया गया. उसके बाद से घऱ में घुसने नहीं दिया जा रहा है. एश्वर्या राय ने और भी कई गंभीर आरोप लगाये हैं.