पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा..घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम
23-Nov-2023 01:25 PM
By First Bihar
MUZAFFARPUR : बिहार में इंटरनेशनल फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की गई है। इन दोनों के खिलाफ मुजफ्फरपुर स्थित जिला उपभोक्ता आयोग में सुनवाई चल रही है। ऐसे में अब देखना है कि कोर्ट इस मामले में 12 जनवरी को क्या निर्णय लेती है।
दरअसल, जिले के चन्दवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था। जहां एडमिशन के वक्त उनके द्वारा एडमिशन फ़ी अदा किया गया और उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में अध्ययन किया, उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया।
वहीं, संस्थान के शैक्षणिक व्यवस्था से परिवादी के दोनों पुत्रों ने असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सूचना दी गई और उसके बाद उनके बच्चों ने संस्थान जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो अलग-अलग लोन कर दिया गया है।
इसके बाद इस मामले की शिकायत परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई, लेकिन परिवादी के मामले का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया। लिहाजा परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिसपर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मामले की सुनवाई की गई।
वहीं, इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी व संस्थान के प्रबंध निदेशक समेत कुल सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
उधर, इस पूरे ममाले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के विरुद्ध है। चूंकि फिल्म अभिनेता शाहरुख़ खान और फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अगर इन लोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग इन सबों के विरुद्ध अगली कार्रवाई करेगी।