ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ में ‘एक शाम शहीदों के नाम’ कार्यक्रम में खाली रह गई कुर्सियां, प्रचार-प्रसार को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल UCC पर डॉ प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- ‘एक देश, एक कानून’ पूरे भारत में लागू हो मंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना के एएन कॉलेज में ली पहली क्लास मुंगेर के स्कूल में बड़ी चोरी: ताले तोड़कर लाखों की संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, निर्माण सामग्री भी किया गायब मुजफ्फरपुर में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी पटना लूट कांड का खुलासा: 20 लाख लूट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी हाजीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार घूस लेते खनन विभाग के दो कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार पटना में रामनवमी पर हाई अलर्ट, महावीर मंदिर समेत प्रमुख स्थलों पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध BIHAR: गांव के दबंगों ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार Bihar News: गंगा में नहाने गए चार दोस्त… अचानक गहराई में समाए, दो की दर्दनाक मौत से गांव में मचा कोहराम

Home / news / कानूनी पचड़े में फंसीं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर : हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस...

कानूनी पचड़े में फंसीं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर : हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस ; जानिए.. क्या है पूरा मामला

11-May-2024 03:49 PM

By First Bihar

DESK : बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी किताब को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। करीना ने साल 2021 में अपनी किताब लॉन्च की थी। इस किताब का नाम ‘करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल’ है। किताब के नाम में बाइबिल शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीना को कानूनी नोटिस भेजा है।


जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के एक वकील क्रिस्टोफर एंथोनी ने हाईकोर्ट में करीना के खिलाफ याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि करीना की किताब के नाम से ईसाइयों की धार्मिक भावना आहत हुई है। किताब के नाम में बाइबिल शब्द का इस्तेमाल सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया है, जो आपत्तिजनक है।


रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने करीना कपूर खान को नोटिस भेज दिया है। करीना के अलावा किताब को बेचने वाले सेलर्स को भी नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट 1 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। 


बता दें कि याचिकाकर्ता वकील पहले अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने गए थे लेकिन जब पुलिस ने केस दर्ज करने से मना किया तो उन्होंने नीचली अदालत का रूख किया, वहां भी राहत बात नहीं बनी तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।