ब्रेकिंग न्यूज़

BiG BREAKING: जमुई में स्वर्ण व्यवसाई से 50 लाख की लूट, विरोध करने पर मारी गोली, थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर घटना बेंगलुरु में गैस रिसाव से लगी आग, बिहार के 5 युवक झुलसे, 2 की हालत गंभीर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना: मामा ने भांजे का किया अपहरण, बेचने के इरादे से भेजा दिल्ली बिहार में 21 जनवरी तक चलेगा एग्री स्टैक महाअभियान: यूनिक किसान ID से PM किसान सहित सभी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ खगड़िया समाहरणालय हंगामा मामले में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 82 नामजद पर केस दर्ज, राजद नेता समेत 14 गिरफ्तार हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी: 4 साल में 1305 योजनाएं पूरी, 2280 योजनाओं से बदलेगी खेती की तस्वीर Patna Science City: जहां बच्चे खुद वैज्ञानिक बन जाते हैं, रॉकेट उड़ाते हैं और विज्ञान मुस्कुराता है बिहार में प्लग एंड प्ले मॉडल से औद्योगिक क्रांति: 20 नई फैक्ट्रियों से 1187 रोजगार, नीतीश कुमार के इंडस्ट्रियल हब का सपना साकार पटना के ISKCON मंदिर से अगवा युवक बरामद, सचिवालय में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा Bihar Dsp Transfer: बिहार पुलिस सेवा के कई SP-DSP का ट्रांसफर-पोस्टिंग, पूरी लिस्ट देखें...

जेल आईजी का नया फरमान, अधीक्षक को छोड़ किसी अन्य कर्मी के मोबाइल रखने पर पाबंदी

जेल आईजी का नया फरमान, अधीक्षक को छोड़ किसी अन्य कर्मी के मोबाइल रखने पर पाबंदी

08-Apr-2021 08:02 AM

PATNA : बिहार के जेलों में अधीक्षक को छोड़ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। अधीक्षक भी मोबाइल अपनी जिम्मेदारी पर ले जाएंगे। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक समेत कोई भी पदाधिकारी और कर्मी अपना मोबाइल जेल के अंदर नहीं ले जाएंगे। यह सुनिश्चित करना अधीक्षक की जिम्मेवारी होगी। ऐसा करने में विफल होने पर उनपर कार्रवाई हो सकती है।


आईजी मिथिलेश मिश्र ने प्रशासनिक सुधार के लिए यह आदेश जारी किया है। मिथिलेश मिश्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अक्सर ड्यूटी के दौरान उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिक, चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल स्टॉफ, प्रोग्रामर और कम्प्यूटर ऑपरेटर मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं। आईजी ने इसे जेल की सुरक्षा के लिए गलत माना है।


आदेश के मुताबिक कैदियों के न्यायालय में वर्चुअल प्रोडक्शन के काम के अलावा किसी भी पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा जेल के अंदर न तो मोबाइल फोन का प्रयोग हो रहा नहीं कोई फोन लेकर आ रहा, इसका प्रमाण-पत्र सभी अधीक्षकों को देना होगा। इसके बावजूद यदि निरीक्षण के दौरान जेल में कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाया गया तो संबंधित अधीक्षक जिम्मेवार होंगे। वहीं अधीक्षक, व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर कार्यालय कक्ष में अपना मोबाइल फोन साथ ले जा सकते हैं।