MUZAFFARPUR: HAM के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, संतोष सुमन बोले..विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बनाया जाएगा मजबूत BIHAR: ग्रामीण कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर सस्पेंड, अन्य पर भी गिरेगी गाज Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार से 5 लाख की लूट, बहन की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था घर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट रखने की मांग, युवा चेतना के संयोजक ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात TCH एदुसर्व ने किया ऐलान: BPSC TRE-4.0, CTET और STET के लिए नए बैच की शुरुआत, सीमित सीटें, जल्द कराए नामांकन गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल
25-Apr-2022 06:20 PM
PATNA: गांधी मैदान थाने में जब्त गाड़ियों को सड़क से हटाने के मामले में पटना ट्रैफिक एसपी को हाईकोर्ट ने तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केसरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश दिया कि पटना ट्रैफिक एसपी हर सप्ताह गांधी मैदान में जब्त गाड़ियों और अन्य अवरोधों का निरीक्षण करें।
याचिका में यह बताया गया है कि थानों में वाहनों को जब्त करने के बाद उसे सड़क पर रखा जाता है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को भारी जाम में फंसना पड़ जाता है। साथ ही पैदल चलने वाले को भी भारी दिक्कतें होती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को पूरी बातों की जानकारी दी। कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद गांधी मैदान से जब्त गाड़ियों को हटा दिया गया था लेकिन कुछ दिन बाद फिर वहां लाकर लगा दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों समेत अन्य अवरोधों को हटाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही बिहार के डीजीपी को 24 घंटों में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पटना के गांधी मैदान के आस पास पार्किंग स्थल को छोड़ कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा।