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12-Oct-2023 03:19 PM
By First Bihar
PATNA : बॉलीवुड फिल्म एक डायलॉग काफी सुर्ख़ियों में रहा है वह है कि - इश्क और जंग में सब जायज है। कुछ लोग इस बात को महज एक फ़िल्मी डायलॉग मान लिए। जबकि कुछ लोग इसे सही तरीके से ले लिए और अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब यह प्यार हासिल करते है तो फिर दोनों के बीच रिश्तों की गहराई भी बढ़ती है। उसके बाद बात शाररिक संबंध तक चली जाती है और कुछ लोग इसे गलत कहने लगते है। इसके बाद अब इस मामले में कोर्ट ने दखल दिया है।
दरअसल, पटना सिविल कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता एक वयस्क महिला है। उसके साथ आरोपी का प्रेम प्रसंग का मामला था और उन दोनों के बीच के शारीरिक संबंध भी बने थे।
बताया जा रहा है कि, यह आपराधिक मामला पटना जिला के अथमलगोला थाना में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप को सही मानते हुए चार्जशीट किया था। न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए ट्रायल के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अभिलेख भेज दिया था। कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाते हुए आरोपी को मुक्त कर दिया।
उधर, इस आपराधिक कांड के अभिलेख में दोनो के बीच पैसे का लेन-देन का मामला प्रतीत होता है। इस मामले को दुष्कर्म का मामला बनाया गया है। सूचिका सह पीड़िता के साथ दुष्कर्म का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने साक्ष्य का अभाव पाते हुए आरोपी विपिन कुमार उर्फ विपिन लाल को आरोपमुक्त कर दिया।