ब्रेकिंग न्यूज़

मुंगेर में झंडोत्तोलन के दौरान स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, वीडियो वायरल कामेश्वर धार्मिक न्यास की बागडोर अब राज परिवार के कुमारों के हाथ, 108 मंदिरों के संरक्षण का संकल्प मोतिहारी में खेलने के दौरान 12 साल के बच्चे को लगी गोली, हालत नाजुक शंकराचार्य अपमान और UGC नियमों के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री जानिये? बिहार में नहीं थम रहा जमीन विवाद का मामला: SSB जवान को अपराधियों ने मारी गोली, इलाके में दहशत क्या है UGC का नया नियम? जिसको लेकर पूरे देश में मचा बवाल, विरोध में मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा; सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्या है UGC का नया नियम? जिसको लेकर पूरे देश में मचा बवाल, विरोध में मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा; सुप्रीम कोर्ट में चुनौती सिक्सर के छह गोली छाती में रे.., कट्टा, कानून और कफन, सुलगते कटिहार की खौफनाक दास्तान गोपालगंज में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़िता की सूझबूझ से टली बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में देशभक्ति का महासैलाब: 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा

हाईकोर्ट ने CBI की अदालत का फैसला पलटा : हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी

हाईकोर्ट ने CBI की अदालत का फैसला पलटा : हत्या मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी

28-May-2024 01:56 PM

By First Bihar

DESK : हत्या के एक मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलटते हुए रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है।


दरअसल, राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम और अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने रेप और हत्या के दो मामलों में राम रहीम के साथ चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में 18 अक्टूबर, 2019 को सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 


साल 2002 में डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई थी। रणजीत सिंह के बेटे ने वर्ष 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। मामला सीबीआई कोर्ट में गया और कोर्ट ने राम रहीम समेत पांच लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।


बता दें कि रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाईकोर्ट में राम रहीम की अपील अभी भी लंबित है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल मे बंद है। गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

DESK : हत्या के एक मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलटते हुए रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है।


दरअसल, राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम और अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने रेप और हत्या के दो मामलों में राम रहीम के साथ चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में 18 अक्टूबर, 2019 को सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 


साल 2002 में डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई थी। रणजीत सिंह के बेटे ने वर्ष 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। मामला सीबीआई कोर्ट में गया और कोर्ट ने राम रहीम समेत पांच लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।


बता दें कि रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाईकोर्ट में राम रहीम की अपील अभी भी लंबित है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल मे बंद है। गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।