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गोपालगंज में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत का मामला, 9 आरोपियों की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने की रद्द

गोपालगंज में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत का मामला, 9 आरोपियों की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने की रद्द

13-Jul-2022 06:28 PM

PATNA: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले की आज सुनवाई की गयी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान 9 आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द किया है। उत्पाद विशेष कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। बता दें कि यह मामला 2016 का है। गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब से बीस लोगों की मौतें हुई थी। वही कई लोगों की आंख की रोशनी भी चली गयी थी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 


गौरतलब है कि जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार ने मामलें में दायर अपीलों की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर बुधवार को सुनवाई की गयी। आरोपी छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लाल बाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, मुन्ना की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। 


बता दें कि गोपालगंज के उत्पाद विशेष कोर्ट सह एडीजे लवकुश कुमार ने 9 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 4 महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी।