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06-Jul-2024 09:36 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नगर थाना के कपसिया चौक निवासी मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय शंकर ने कुल 4 लोगों की गवाही कराई। आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
मंजेश पर यह आरोप था कि नगर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सूचक अभय शंकर को 20 सितंबर 2021 को रात्रि 12:30 बजे में गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना के कपसिया निवासी मंजेश कुमार अपने घर में AK-47 राइफल रखे हुए हैं। सूचना के बाद सूचक ने पुलिस बल के साथ मंजेश कुमार के घर का घेराबंदी कर जब घर की तलाशी ली तो घर में रखे AK-47 राइफल और सैंकड़ों जिंदा कारतूस बरामद की गई।
आरोपित मंजेश कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने आज आरोपित मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड तथा धारा 25(1-A) में 6 साल सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थदंड तथा धारा 26(1) में 5 साल सश्रम कारावास एवं 2 हजार अर्थदंड तथा धारा 26(2) में 5 साल सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजायें साथ साथ चलेगी। घटना की प्राथमिकी सूचक अभय शंकर ने नगर थाना कांड संख्या 582/21 तहत दर्ज कराई है।
BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित नगर थाना के कपसिया चौक निवासी मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय शंकर ने कुल 4 लोगों की गवाही कराई। आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
मंजेश पर यह आरोप था कि नगर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सूचक अभय शंकर को 20 सितंबर 2021 को रात्रि 12:30 बजे में गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना के कपसिया निवासी मंजेश कुमार अपने घर में AK-47 राइफल रखे हुए हैं। सूचना के बाद सूचक ने पुलिस बल के साथ मंजेश कुमार के घर का घेराबंदी कर जब घर की तलाशी ली तो घर में रखे AK-47 राइफल और सैंकड़ों जिंदा कारतूस बरामद की गई।
आरोपित मंजेश कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने आज आरोपित मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड तथा धारा 25(1-A) में 6 साल सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थदंड तथा धारा 26(1) में 5 साल सश्रम कारावास एवं 2 हजार अर्थदंड तथा धारा 26(2) में 5 साल सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजायें साथ साथ चलेगी। घटना की प्राथमिकी सूचक अभय शंकर ने नगर थाना कांड संख्या 582/21 तहत दर्ज कराई है।