Shravani Mela: सावन में बिहार के इन शहरों से देवघर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, लाखों श्रद्धालुओं को फायदा Bihar News: बिहार में बनेगा 100 किलोमीटर लंबा दूसरा मरीन ड्राइव, पथ निर्माण विभाग ने तैयार किया प्लान Patna News: मुहर्रम पर पटना में अलर्ट, 377 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात; जानें... कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद INDvsENG: गिल के नाम 2 और विश्व रिकॉर्ड, 51 साल से कोई नहीं कर पाया था यह कारनामा Patna Crime News: पटना में अपराध का विस्फोट! 7 IPS और 22 DSP के बावजूद 5 महीने में 116 हत्याएं, सरकार की गश्ती व्यवस्था फेल Bihar Pink Bus: इस महीने से सभी जिलों में चलेंगी पिंक बसें, बिहार की महिलाओं को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात Bihar Weather: आज बिहार के इन जिलों में जोरदार बारिश की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी जारी Success Story: पहले प्रयास में UPSC किया पास, 21 की उम्र में बने देश के सबसे युवा IAS; जानिए... अंसार शेख की सफलता की कहानी BIHAR CRIME: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, पति-पत्नी और साली गिरफ्तार, अवैध संबंध बना घटना का कारण BIHAR CRIME: बीवी ने आशिक के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, 20 लाख कैश और जमीन की लालच में रच दिया खौफनाक साजिश
16-Sep-2024 07:28 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान पिछले कुछ दिनों से यह सवाल काफी चर्चा में बना हुआ है कि अगर उनकी जमीन गैरमजरूआ है तो उसका क्या होगा? क्या सरकार यह जमीन ले लेगी या फिर इस पर पूर्व की तरह ही जमीन मालिक का हक रहेगा? ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम ने एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से इन सवालों को लेकर बातचीत की है और उन्होंने इसका बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया है।
दरअसल, जब फर्स्ट बिहार टीम के एक संवादाता ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से यह सवाल किया कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई लोगों का यह सवाल है कि अगर उनकी जमीन गैरमजरूआ है तो उसका क्या होगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गैरमजरूआ जमीन दो तरह की होती है। गैरमजरूआ खास और गैरमजरूआ आम।
इसके बाद उन्होंने बताया कि गैरमजरुआ आम जमीन पूरी तरह सरकारी जमीन होती है और इस जमीन का उपयोग सड़क, नाला, नदी, शमशान, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। ऐसे में सरकार इस जमीन पर सरकारी योजनाओं के लिए उपयोग करती है। लिहाजा यह जमीन सरकार के अधिकार में रहती है।
इसके आगे उन्होंने बताया कि गैरमजरूआ आम जमीन पर अगर अवैध कब्जा है तो सरकार उसे वापस ले लेगी। इसकी वजह है कि ऐसी जमीन को गैरमजरुआ आम खाता में दर्ज किया जाता है। इस जमीन का मालिकाना हक सरकार रखती है। वहीं, आपके पास गैरमजरूआ खास जमीन है और खतियान में आपका नाम है और आप उस जमीन के वास्तविक मालिक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी गैरमजरुआ खास जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी। अवैध कब्जा वाली जमीन उसके वास्तविक मालिक की होगी।
आपको बताते चलें कि बिहार में गांवों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार इस सर्वे के द्वारा भूमि विवाद की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश में है।सर्वे के बाद जमीन से जुड़े अहम दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद जमीन उसके सही मलिक को सौंप दिया जाएगा। लिहाजा यहां इन दिनों रैयतों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई है।