ब्रेकिंग न्यूज़

SAHARSA: ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, पलटने से महिला की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी मृतका ARRAH: कोइलवर में डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए अनोखी पहल, उद्योगपति अजय सिंह और देवनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज रहे मौजूद जब नीतीश के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत, तब बिहारशरीफ में गरजे प्रशांत किशोर, कहा..आज भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित BIHAR: कार साइड लगाने को लेकर बारात में बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट-फायरिंग Life Style: पिंक सॉल्ट सफेद नमक से कैसे है अलग, शरीर के लिए कौन है अधिक फायदेमंद? Bihar School News: कैसे पढ़-लिखकर होशियार बनेंगे बिहार के बच्चे? हेडमास्टर ने नदी में फेंक दी किताबें Bihar News: JCB से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, झुलसने से युवक की दर्दनाक मौत Bihar News: सड़क हादसे में BPSC टीचर और उसके नवजात बच्चे की मौत, पांच शिक्षकों की हालत नाजुक

EWS आरक्षण वालों को उम्र सीमा में छूट नहीं देगी नीतीश सरकार, विधानसभा में किया एलान

EWS आरक्षण वालों को उम्र सीमा में छूट नहीं देगी नीतीश सरकार, विधानसभा में किया एलान

30-Jul-2021 12:49 PM

PATNA : सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के मामले पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. नीतीश सरकार ने आज बिहार विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट देने नहीं जा रही. 


दरअसल, विधानसभा में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत अन्य सदस्यों की तरफ से ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट और बैकलॉग को लेकर एक ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई थी. इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कानूनों के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा ने राज्य सरकार को ही छूट देने नहीं जा रही है. 


विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने यह बताया कि ना तो उम्र सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी जाएगी और ना ही बैकलॉग का ही फायदा उन्हें मिलेगा. सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो प्रावधान तय किए हैं उसी के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फ़ीसदी आरक्षण की सुविधा दी जा रही है. 



सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कई राज्यों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष उम्र छूट का लाभ दिया जा रहा है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, जम्मू कश्मीर में भी 3 वर्ष उम्र छूट का लाभ इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिल रहा है, तो राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या राज्य सरकार इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं देना चाहती?


अजीत शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान 3 वर्ष की छूट के साथ-साथ फिजिकल क्राइटेरिया में भी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को राहत दी जा रही है. इन राज्यों में ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग भी लागू है. इसके जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि हम संशोधन का कोई विचार नहीं रखते हैं. केंद्र सरकार के नियमों के तहत आर्थिक रुप से कमजोर अभ्यर्थियों को केवल आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कैटेगरी में बिहार के बाहर के छात्रों को लाभ नहीं दिया जाएगा.