ब्रेकिंग न्यूज़

Dularchand Yadav murder : मोकामा में रिजल्ट आने तक नहीं मिलेगी कोई ढील, दुलारचंद को लगी गोली का खोखा अब तक नहीं हुआ बरामद; SP को मिला यह निर्देश Bihar Elections 2025: दांव पर कई दिजज्जों की साख, इन तीन सीटों पर सबसे बड़ा महादंगल ; जानिए कौन -कौन हैं मैदान में Indian Railways : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम Bihar News: बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्था, अब दर्जनों ट्रेनों में मिलेगी यह महत्वपूर्ण सुविधा Bihar Election 2025: पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद BJP पर संकट! मोदी के करीबी मंत्री ने कर दिया क्लियर, कौन होगा CM? Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव में बदल गया पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज, ECI ने दिया नया डेटा; जानिए क्या है नया आकड़ा Bihar News: बिहार के इस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, रेलवे ने की होल्डिंग एरिया की व्यवस्था Bihar News: बिहार के मजदूर की मौत के बाद बवाल, पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा Bihar Elections 2025 : दूसरे चरण में सीमांचल से शाहाबाद तक एनडीए की अग्निपरीक्षा, 26 सीटों पर पिछली बार एक भी जीत नहीं मिली थी Success Story: कौन हैं IPS अजय कुमार? जिन्हें डिप्टी CM ने डरपोक, कायर और निकम्मा कहा, जानिए पूरी कहानी

राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा क्यों आपराधिक मुकदमें वाले नेताओं को दिया टिकट, इस बार दागियों पर कसेगा शिकंजा

राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा क्यों आपराधिक मुकदमें वाले नेताओं को दिया टिकट, इस बार दागियों पर कसेगा शिकंजा

30-Jun-2020 07:44 AM

PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अब सभी पार्टियों को बताना पड़ेगा कि आखिर किसी वजह से उन्होंने आपराधिक मुकदमें वाले नेताओं को चुनाव में टिकट दिया है. बिहार में पहले से ही अपराधिक मुकदमें वाले नेताओं का टिकट देने का सभी पार्टियों का पुराना इतिहास रहा है. लेकिन अब जवाब देना होगा. ऐसे में कई नेताओं का पत्ता साफ होना इस विधानसभा चुनाव में तय है. 

चुनाव आयोग ने भेजा पत्र

इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए यह प्रावधान लागू कर दिया है. बिहार में 150 रजिस्टर्ड दलों को निर्वाचन विभाग ने चिट्ठी लिखी है. इसके अलावे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त  2543 दलों को भी पत्र भेजा गया है. 




सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई व्यवस्था

इसके बारे में चुनाव चुनाव आयोग का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी पार्टियों को पत्र लिखा गया है. यह व्यवस्था बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार लागू हो रहा है. पार्टियों को बताना होगा कि आपराधिक मामले दर्ज नेताओं को उम्मीदवार बनाने का क्या कारण था. इसके अलावे 48 घंटे में समाचार पत्रों में इसकी सूचना देनी होगी.