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26-Nov-2020 07:07 PM
PATNA : कोरोनो के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. सरकार ने पटना समेत राज्य के कई और जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी यानि आधे कर्मचारियों को ही कार्यालय आने देने का फैसला लिया गया है. सरकार ने कई और पाबंदियां लगा दी है.
कोरोना को लेकर पाबंदी
कोरोना को लेकर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कांफ्रेंस कर नये दिशा निर्देशों की जानकारी दी. राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की दर 10 फीसदी से ज्यादा है वहां पाबंदियां लगायी जायेंगी. यानि जिन जिलों में कोरोना जांच के दौरान 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाये जा रहे हैं वहां सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी लोग आयेंगे.
बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव की दर 10 फीसदी से ज्यादा है. लिहाजा यहां ये पाबंदी लागू होंगी. इसके अलावा बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिले में भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े हैं. वहां ये पाबंदियां लागू होंगी.
गाड़ियों पर आधे पैसेंजर बैठेंगे
सरकार ने तय किया है कि इन जिलों में निजी और व्यवसायिक वाहनों पर सिर्फ आधे पैसेंजर बैठेंगे. पटना में सार्वजनिक बस से लेकर ऑटो में ठूंस कर पैंसेजर ढ़ोये जा रहे थे. इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है.
राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना को लेकर ये निर्देश फिलहाल एक सप्ताह के लिए जारी किये गये हैं. एक सप्ताह बाद इसकी समीक्षा की जायेगी. समीक्षा के बाद आगे के लिए आदेश जारी किया जायेगा.