Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
25-Nov-2023 11:14 AM
By First Bihar
MUZAFFARPUR : बिहार के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सेक्स वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसने बयान पर आज मुजफ्फरपुर की CJM कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज कुमार लाल की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी। ऐसे में इसको लेकर आज क्या आदेश दिया जाएगा यह काफी अहम होने वाला है।
मिली जानकारी के अनुसार, 7 नवंबर को नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। इस दौरान इन्होंने ऐसा कुछ कहा कि इसको लेकर काफी सवाल उठाए गए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई।
हालांकि, अपने बयान को लेकर सीएम नीतीश ने अगले दिन यानी 8 नवंबर को माफी भी मांगी थी। उसके बावजूद उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। ऐसे में अब आज उसी मामले की पहली सुनवाई है। वकील के मुताबिक, मामले में नीतीश को इस मामले तीन साल की सजा हो सकती है।
वहीं, डिसीजन है कि बिना स्पीकर के आदेश के कोई एफआईआर नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने शिकायत दर्ज करवाया है। दूसरा पहलू यह है की घटना का स्थल मैंने सदन का नहीं दिया है। जब सोशल मीडिया पर कोई भी चीज प्रसारित होती है, तो हम जहां होते हैं वहीं देखते हैं। घटना स्थल मुजफ्फरपुर है। मैंने सदन का नाम दिया ही नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नीतीश कुमार को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। इसमें उनको तीन साल तक की सजा हो सकती है।
उधर, विवाद बढ़ने पर नीतीश कुमार ने 8 नवंबर को कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं। मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान और बाद में विधानसभा के अंदर भी नीतीश ने कहा, 'अगर मेरी किसी बात को लेकर तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात से पीछे हटाता हूं।