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31-May-2023 10:14 AM
By First Bihar
MUZAFFARPUR: राजद नेता अपरहण मामले में BJPविधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मालूम हो कि आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण और मारपीट के मामले में BJP विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई है। वही दूसरी ओर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली और विधायक राजू सिंह के वारंट के साथ कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। जहां अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया। जिसको लेकर विधायक के वकील ने इसका विरोध किया। जिसके बाद फिर से बुधवार को पुलिस कोर्ट पहुंचेगी।
बता दें अग्रिम जमानत पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में एक जून को निर्धारित की गई है। राजू सिंह पर आरोप है कि बीते 25 मई को बीजेपी विधायक राजू सिंह ने राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कर लिया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। आरजेडी नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मुजफ्फरपुर के पारू थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। राजू सिंह अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। उनके वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है जिस पर सुनवाई एक जून को होगी।
बता दें कि इससे पहले राजद नेता अपहरण कांड में पुलिस ने साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे थे।इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक की दो लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया था। पुलिस ने जांच के दौरान मामले को सही पाया है और गिरफ्तारी के लिए बीजेपी विधायक के ठिकानों और उनके करीबियो के घर छापेमारी कर रही है। सोमवार को पुलिस ने विधायक के करीबियों के घर दबिश दी थी।
बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दर्ज कराया है।
MUZAFFARPUR: राजद नेता अपरहण मामले में BJPविधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मालूम हो कि आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण और मारपीट के मामले में BJP विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में दाखिल की गई है। वही दूसरी ओर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली और विधायक राजू सिंह के वारंट के साथ कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था। जहां अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया। जिसको लेकर विधायक के वकील ने इसका विरोध किया। जिसके बाद फिर से बुधवार को पुलिस कोर्ट पहुंचेगी।
बता दें अग्रिम जमानत पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में एक जून को निर्धारित की गई है। राजू सिंह पर आरोप है कि बीते 25 मई को बीजेपी विधायक राजू सिंह ने राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कर लिया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। आरजेडी नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मुजफ्फरपुर के पारू थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। राजू सिंह अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। उनके वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है जिस पर सुनवाई एक जून को होगी।
बता दें कि इससे पहले राजद नेता अपहरण कांड में पुलिस ने साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे थे।इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक की दो लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया था। पुलिस ने जांच के दौरान मामले को सही पाया है और गिरफ्तारी के लिए बीजेपी विधायक के ठिकानों और उनके करीबियो के घर छापेमारी कर रही है। सोमवार को पुलिस ने विधायक के करीबियों के घर दबिश दी थी।
बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दर्ज कराया है।