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बिहार पुलिस का कारनामा देखिये.. 2 साल के मासूम पर दर्ज किया केस, बेल के लिए गोद में बेटे को लेकर कोर्ट पहुंची मां

बिहार पुलिस का कारनामा देखिये.. 2 साल के मासूम पर दर्ज किया केस, बेल के लिए गोद में बेटे को लेकर कोर्ट पहुंची मां

16-Mar-2023 07:14 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय पुलिस ने दो साल के मासूम बच्चे पर क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा गांव का है। नाबालिग बच्चे के ऊपर केस किये जाने की जानकारी होने पर परिजनों के बीच हड़कंप मच गया। मासूम को गोद में लेकर मां जमानत के लिए कोर्ट में पहुंची। इस बात का पता जब लोगों को हुई तो सभी मासूम बच्चे को देखने लगे और पुलिस पर कई सवाल भी करने लगे। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इस मासूम बच्चे पर केस क्यों किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।


बता दें कि मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 10 अप्रैल 2021 को 2 वर्षीय के नाबालिग बच्चे समेत 8 लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया था। जिसका कांड संख्या 224/ 2021 है। पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गये बैरिकेटिंग को तोड़कर बच्चा बाहर निकला था। जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ गया।


हालांकि पीड़ित महिला के वकील ने समझा-बुझाकर बच्चे और उसकी मां को घर जाने को कहा। वही मीडिया से बातचीत करते हुए वकील ने बताया कि बच्चा और उसकी मां को घर जाने को उन्होंने कहा है क्योंकि इतने छोटे बच्चे पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती और जमानत की अर्जी भी दाखिल नहीं किया जा सकता। 


पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस मुकदमे को कोर्ट में समाप्त कराने के लिए आवेदन भारतीय दंड विधान की धारा 82 के तहत दाखिल की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों के द्वारा किए गए अपराध ऐसी कोई बात क्राइम नहीं है, जो सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा की जाती है।  7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता है और ना ही उसे इसके लिए कोई सजा दी जा सकती है। 


मासूम की मां प्रियंका देवी ने बताया कि पुलिस ने मनमाने ढंग से उनके बच्चे का नाम एफआईआर में दे दिया है जिस वक्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था उस वक्त उनके बेटे की उम्र सिर्फ 2 साल था। पुलिस का आरोप था कि 2 साल के बच्चे ने बेरिकेटिंग तोड़ी थी। इस मामले में जमानत कराने के लिए प्रियंका अपने मासूम बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंची थी। 

BEGUSARAI: बेगूसराय पुलिस ने दो साल के मासूम बच्चे पर क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा गांव का है। नाबालिग बच्चे के ऊपर केस किये जाने की जानकारी होने पर परिजनों के बीच हड़कंप मच गया। मासूम को गोद में लेकर मां जमानत के लिए कोर्ट में पहुंची। इस बात का पता जब लोगों को हुई तो सभी मासूम बच्चे को देखने लगे और पुलिस पर कई सवाल भी करने लगे। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इस मासूम बच्चे पर केस क्यों किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।


बता दें कि मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 10 अप्रैल 2021 को 2 वर्षीय के नाबालिग बच्चे समेत 8 लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया था। जिसका कांड संख्या 224/ 2021 है। पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गये बैरिकेटिंग को तोड़कर बच्चा बाहर निकला था। जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ गया।


हालांकि पीड़ित महिला के वकील ने समझा-बुझाकर बच्चे और उसकी मां को घर जाने को कहा। वही मीडिया से बातचीत करते हुए वकील ने बताया कि बच्चा और उसकी मां को घर जाने को उन्होंने कहा है क्योंकि इतने छोटे बच्चे पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती और जमानत की अर्जी भी दाखिल नहीं किया जा सकता। 


पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस मुकदमे को कोर्ट में समाप्त कराने के लिए आवेदन भारतीय दंड विधान की धारा 82 के तहत दाखिल की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों के द्वारा किए गए अपराध ऐसी कोई बात क्राइम नहीं है, जो सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा की जाती है।  7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता है और ना ही उसे इसके लिए कोई सजा दी जा सकती है। 


मासूम की मां प्रियंका देवी ने बताया कि पुलिस ने मनमाने ढंग से उनके बच्चे का नाम एफआईआर में दे दिया है जिस वक्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था उस वक्त उनके बेटे की उम्र सिर्फ 2 साल था। पुलिस का आरोप था कि 2 साल के बच्चे ने बेरिकेटिंग तोड़ी थी। इस मामले में जमानत कराने के लिए प्रियंका अपने मासूम बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंची थी।