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बिहार में नहीं बढ़ा लॉकडाउन, 10 सेवाओं पर रहेगी पाबंदी, जानिए अनलॉक में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

बिहार में नहीं बढ़ा लॉकडाउन, 10 सेवाओं पर रहेगी पाबंदी, जानिए अनलॉक में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

16-Aug-2020 10:13 PM

PATNA :  बिहार में आज लॉकडाउन का अंतिम दिन है. राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया. यानी कि कल 17 अगस्त से बिहार में भी अनलॉक थ्री लागू रहेगा. लेकिन इसके बावजूद भी राज्य में 10 सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी. जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को खुद भी काफी एहतियात बरतने की जरूरत है. आइये जानते हैं वो कौन सी 10 सेवाएं हैं, जिन्हें फिलहाल सरकार ने प्रतिबंधित रखा है.


नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है. 16 से 31 अगस्त तक भी पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू था, जो आज खत्म होने वाला है. राज्‍य सरकार कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को सख्‍ती को लागू हुए. कल सोमवार यानी कि 17 अगस्त से बिहार में भी अनलॉक थ्री के सारे  रहेंगे. ऐसे में लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर अनलॉक थ्री में किन सेवाओं को प्रतिबंधित रखा गया है.


रविवार को बिहार में 2187 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,093 हो गई है.  पिछले 24 घंटे के भीतर 15 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 537 हो गई है. 24 घंटे के अंदर बिहार में कुल 67,212 टेस्ट सैंपल की जांच की गई है. इसके साथ राज्य में जांच का कुल आंकड़ा 1679462 जा पहुंचा है. बिहार में अब तक 72566 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं. रिकवरी रेशियो 69.71 फ़ीसदी है जबकि अभी भी 35,056 एक्टिव केस मौजूद हैं.


लॉकडाउन हटने के बाद बिहार में दुकानों को खोलने के समय में पूरी छूट दी गई है. जरूरी सामान को छोड़कर पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी. जिसे अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोला जा सकता है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का दुकानों में ख़ास ख्याल रखना होगा. वरना जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगी.


इन 10 सेवाओं पर रहेगी पाबंदी - 


1. बसों का परिचालन बंद रहेगा 

2. रात 10 से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी 

3. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे 

4. शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे 

5. स्कूल बंद रहेंगे

6. कालेज बंद रहेंगे 

7. सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे 

8. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी

9. कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा

10. राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी