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26-Nov-2023 07:24 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार में अब स्कूलों के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में टीचरों की कमी जल्द ही दूर होने वाली है। राज्य के अंदर अब जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है। इसके तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए शिक्षक मिलेंगे। यह मामला पिछले तीन साल से लटका हुआ था। लेकिन, अब शिक्षा विभाग से बैकलॉग और खुली रिक्तियों का ब्योरा बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दे दिया है। जसिके बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया है।
दरअसल, बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को जल्द ही नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे। क्योंकि,सूबे में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के बैकलॉग और खुली रिक्तियों को विवरण भेज दिया है। इसके तहत अब कुल रिक्ति 4108 पद है। इसमें 3353 चालू और 755 बैकलॉग रिक्तियां है। जानकारी हो कि, पिछले दफा ही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को चालू और बैकलॉग की रिक्तियां अलग-अलग बताने को कहा था। जसिके बाद दोनों अलग - अलग बताए गए हैं।
वहीं,असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर बताया है कि शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त अधियाचना के आधार पर आयोग ने नियमित विषयवार और विश्वविद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियों का विज्ञापन निकाला था। इसके तहत 52 विषयों के लिए कुल 4638 रिक्तियां थी। इसमें से 27 विषयों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और आयोग ने विभाग को इसकी अनुशंसा भी भेज दी है।
इसके साथ ही इस नोटिस में आयोग ने यह भी बताया है कि अब बचे हुए विषयों का संशोधित विषयवार बैकलॉग सहित रिक्तियों का ब्यौरा शिक्षा विभाग की ओर से मिल गया है। 27 विषयों का विषयवार ब्योरा रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आयोग को भेजा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। हाईकोर्ट से आदेश पारित होने के बाद ही विषयवार असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आपको बताते चलें कि, इस नियुक्ति के लिए कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा. पहले से जो आवेदन आए हुए हैं, केवल उसी पर विचार होगा। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर दी गई एक याचिका के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा था। इस पर विभाग ने बताया था कि कुल रिक्तियों में ही बैकलॉग की रिक्तियां समाहित है। इस पर कोर्ट ने विभाग को रिक्तियां अलग-अलग कर बताने को कहा था।