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बिहार में शराब पीने वालों को अब प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी, नीतीश सरकार ने कर ली तैयारी

बिहार में शराब पीने वालों को अब प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी, नीतीश सरकार ने कर ली तैयारी

23-Nov-2021 12:00 PM

बिहार: बिहार सरकार ने शराबंदी कानून को पालन कराने के लिए सख्ती बरत रही है. बता दें अब बिहार में शराबियों को नौकरी नहीं मिलेगी. वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी शिकंजा कसा जा रहा है. सरकार की सख्ती के बाद आदेश जारी कर अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है. इस दौरान बिहार के सभी 38 जिलों में प्रशासन की सख्ती दिख रही है.


जानकारी के अनुसार पटना में अधिकारियों ने होटल से लेकर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर शराब को लेकर रणनीति बनाई है. बता दें CM नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था, "शराब की सूचना होगी तो पुलिस कहीं भी छापेमारी कर सकती है.'


अधिकारियों ने बताया, "शराब की हिस्ट्री वालों को नौकरी नहीं दी जाए. कर्मचारियों से शपथ लेने को कहा जा रहा है, जिससे कोई शराब नहीं पीएं. अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी शराब को लेकर सख्ती बरती जा सके. इसके लिए भविष्य में और सख्ती की तैयारी चल रही है. बिहार के सभी जिलों में शराब को लेकर अलग-अलग रणनीति तय की जा रही है.'


बता दें पटना कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल और IG संजय सिंह ने शराबबंदी नियम का सख्ती से अनुपालन कराने के साथ मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों के DM, SP और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, लॉज संचालक के साथ बैठक की है. जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसे लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाए, जिसके शराब पीने ही हिस्ट्री रही हो. वहीं होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को CCTV लगाना जरूरी है. उसका लोकेशन बैंक्विट हॉल एवं परिसर में रखना होगा जिससे शादी में शामिल लोगो की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.


SDO और SDPO अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल एवं बैंक्विट हॉल की गतिविधियों विशेष नजर रखेंगे.  सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक एक साथ गस्त करने के साथ मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है. वहीं शराब के धंधों से जुड़ें लोगों और कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है. उत्पाद और पुलिस विभाग की टीम को एक्टिव मोड में रेड करने का निर्देश दिया गया है. आपको बता दें सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 15545/ 18003456268 है.