ब्रेकिंग न्यूज़

chicken chili dispute : चिकन चिली खाने को लेकर विवाद, युवक को चाकू मार गंभीर रूप से किया घायल; दूसरा घायल JEEVIKA Didi : बिहार जीविका दीदियां चलाएंगी कंप्यूटर, सरकार ने नई जिम्मेदारी दी; जानें क्या करना होगा Bihar crime news : बिहार में बेख़ौफ़ हुए अपराधी ! बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में पटना रेफर BIHAR JOB : 2800+ पदों पर सरकारी नौकरी, 100 रुपये में ऑनलाइन फॉर्म भरें, सैलरी और योग्यता देखें Success Story: कुमार मंगलम बिड़ला ने पिता की मृत्यु के बाद संभाली कमान, हनुमान चालीसा और राम नाम से पाए साहस Building Construction Department : : भवन निर्माण विभाग की संपत्ति होगी नीलाम, कोर्ट ने दिया आदेश; समझिए आखिर क्यों आया ऐसा ऑडर Bihar New Year Security : नए साल पर पटना में सुरक्षा सख्त, बाइकर्स गैंग पर नजर; अटल पथ पर बैरिकेडिंग व मजिस्ट्रेट तैनात Patna ganja smuggling : पटना बना गांजा तस्करी का ट्रांजिट हब, उत्तर-पूर्व से दिल्ली सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ा, 1 करोड़ का माल जब्त Bihar railway news : जसीडीह-झाझा रेलखंड मालगाड़ी दुर्घटना, 5 अफसर कर रहे जांच; रेल परिचालन प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी Bihar weather update : घने कोहरे से आंशिक राहत, लेकिन ठंडी हवाओं और कनकनी से बढ़ी परेशानी

बिहार में अब कामगारों को 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर मिलेगा दोगुना वेतन, विभाग ने जारी की नियमावली

बिहार में अब कामगारों को 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर मिलेगा दोगुना वेतन, विभाग ने जारी की नियमावली

05-May-2022 09:14 AM

PATNA : कल-कारखानों में ऐसे कई कामगार हैं, जिनसे ओवरटाइम के नाम पर आठ घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है। लेकिन अब उन्हें उनकी मेहनत का अलग से लाभ मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग ने नियमावली बनाई है, जिसमें बिहार के निबंधित कल-कारखानों में आठ घंटे से ज्यादा काम करने वाले कामगारों को अब दोगुना वेतन देना पड़ेगा। इस फैसले से राज्यभर के निबंधित आठ हजार से ज्यादा कारखानों के दो लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा। 


नयी नियमावली के मुताबिक़ आठ घंटे से ज्यादा काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को दोगुना वेतन देना पड़ेगा। यह नियमावली कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए तैयार की गई है। इसमें निर्धारित किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम कराया जाए। सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिला कर कामगार को अपने काम के लिए अधिकतम 48 घंटे ही देना होगा। अगर इसके अलावा उनसे काम लिया जाता है तो इसके लिए अलग से वेतन भुगतान किया जाएगा। 


वही, जिस फैक्टरी में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। इससे ज्यादा कामगार होने पर अतिरिक्त कामगारों की बहाली की जायेगी। खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कारखानों में सुरक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।