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14-Apr-2020 08:33 PM
PATNA : कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की अपील की जा रही है. पीएम मोदी ने भी आज देशवासियों से संबोधन में इस बात की अपील की और कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें. घर में बने फेस कवर और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें. बिहार में भी सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों के अनावश्यक परिचालन पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने सभी प्राइवेट गाड़ियों को पास लॉक डाउन पास बनवाने के निर्देश जारी किया है. हालांकि आज परिवहन विभाग की ओर से कई लोगों को राहत देने की भी बात की गई है.
बिहार परिवहन विभाग की ओर से लॉक डाउन में कार्य कर रहे सरकारी, बैंक,मेडिकल एवं अतिआवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को पास नहीं लेने की इजाजत दी है. यानी कि ऐसे लोग जो काम में लगे हैं, उनके आने-जाने की इजाजत दी गई है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. सभी डीएम और एसएसपी/एसपी को इसका अनुपालन कराने का परिवहन सचिव ने यह निर्देश जारी किया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को ऑफिस आने- जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. परिचय पत्र के आधार पर ही ऑफिस आ-जा सकते हैं. केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य संस्थानों के कर्मियों को ऑफिस आने-जाने के लिये किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी. संबंधित संस्थानों में कार्यरत कर्मी का परिचय पत्र ही उनका पास माना जायेगा. ह निर्णय मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया.


1. सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी
2. पटना उच्च न्यायालय , जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगम / सोसायटी , विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी / कर्मी यदि कार्यालय आने जाने हेतु अपने निजी वाहन (दोपहिया/ चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आइडेंटी कार्ड हो। ऐसे वाहनों को आईडेंटिकार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी
3. आवश्यक सेवाएं जैसे विधुत आपूर्ति,टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क , डेयरी उद्योग, बैंक, एटीएम , नगर निकाय कर्मी,चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, रेलवे एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी
4. सरकारी व निजी अस्पताल , लैब, दावा दुकान ,डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी आईडेंटिकार्ड पर जाने की अनुमति होगी
5. मीडिया कर्मियों को पूर्वत उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी
6. सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी
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