ब्रेकिंग न्यूज़

Success Story: बिना हाथों के लिख दी किस्मत, पैरों से दी बोर्ड की परीक्षा; दिव्यांगता के बावजुद रचा इतिहास Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुईं तेज, EVM की जांच पूरी, 4 लाख से अधिक मशीनें तैयार Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुईं तेज, EVM की जांच पूरी, 4 लाख से अधिक मशीनें तैयार Bihar News: CM नीतीश ने करीबी मंत्री विजय चौधरी का हाथ खींच कर जबरन हटाया, फिर दूसरे मंत्री को बुलाया, यह देख दोनों डिप्टी सीएम समेत सारे लोग हतप्रभ Bihar News: राज्य के इन प्रमुख सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण को मिली मंजूरी, आसान होगा नेपाल तक का सफर Life Style: याद्दाश्त तेज करने के लिए हर दिन खाएं ये चीज, दिमाग के लिए है सुपरफुड Bihar News: बिहार में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप Bihar News: बिहार में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप Bihar News: खड़ा होइए...जल्दी से बहाली करिए, CM नीतीश ने अपने भाषण में अचानक किस अधिकारी से ऐसा कहा ? जानें... Bihar News: बाढ़ NTPC की एक और यूनिट चालू, इस दिन से मिलने लगेगी 370 मेगावाट बिजली

बिहार में कोरोना संकट के कारण श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी

बिहार में कोरोना संकट के कारण श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी

14-May-2020 07:28 AM

PATNA :कोरोना संकट के बीच अब श्रमिकों को 8 घंटे की बजाए 12 घंटे काम करना होगा। कोरोना संकट के बीच बिहार में नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है। आर्थिक संकट से निपटने  के लिए सरकार कानूनों में बदलाव करने जा रही है। 


कारखानों में अब अगले 3 साल तक कार्यदिवस 8 से बढ़ा कर 12 घंटे किया जाएगा। यानी सप्ताह में एक मजदूर से 72 घंटे काम कराया जा सकेगा। 6 घंटे के बाद आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। उद्योग पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 के बदले एक दिन में पूरी होगी। विभाग ने नए कानून का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।


50 से कम श्रमिक वाले कारखाने श्रम कानून के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले उद्योग इस दायरे में हैं। तीन साल तक लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने का निरीक्षण नहीं करेंगे। नए श्रम कानून में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का पहले का कानून को भी खत्म होगा। औद्योगिक विवादों का निबटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों की सेहत व काम करने की स्थिति से संबंधित कानून समाप्त हो जाएंगे।


श्रमिकों पर कार्रवाई में श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का दखल नहीं होगा। 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उद्योग या कारखाने को 61 अलग-अलग रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर रखना होगा। 13 रिटर्न दाखिल करने की जगह एक ही रिटर्न दाखिल करना होगा।