ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar crime news : महिला पुलिसकर्मी का वीडियो बनाने पर बवाल, विरोध पर डायल-112 की जीप पर पथराव Amrit Bharat Express Bihar: नए साल 2026 में बिहार से चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगा यह विशेष सुविधा CBI Raid: रक्षा मंत्रालय में तैनात आर्मी अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से 2.36 करोड़ नकद बरामद Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: 31 दिसंबर तक करें आवेदन, 10 हजार के बाद मिलेंगे 2 लाख रुपये Bihar News: फर्जी दरोगा रवि परासर तीसरी बार पकड़ाया, तीसरी बार अवैध शराब के साथ गिरफ्तार; जांच में खुल रही कई पोल Bihar News: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई दिशा, इन जिलों में डेस्टिनेशन प्लान और 5-स्टार होटल निर्माण Patna News: बिहटा–दानापुर फोरलेन एलिवेटेड सड़क पर इस दिन से दौड़ेंगी गाड़ियां, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत Bihar Weather: बिहार में अगले दो दिन तक कोहरे का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट India Banded Places: कौन हैं भारत के वह 6 स्थान, जहां भारतीयों का जाना है पूरी तरह बैन? जानिए.. India Banded Places: कौन हैं भारत के वह 6 स्थान, जहां भारतीयों का जाना है पूरी तरह बैन? जानिए..

बिहार में कोरोना संकट के कारण श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी

बिहार में कोरोना संकट के कारण श्रम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, फैक्ट्रियों में 8 की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी

14-May-2020 07:28 AM

PATNA :कोरोना संकट के बीच अब श्रमिकों को 8 घंटे की बजाए 12 घंटे काम करना होगा। कोरोना संकट के बीच बिहार में नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है। आर्थिक संकट से निपटने  के लिए सरकार कानूनों में बदलाव करने जा रही है। 


कारखानों में अब अगले 3 साल तक कार्यदिवस 8 से बढ़ा कर 12 घंटे किया जाएगा। यानी सप्ताह में एक मजदूर से 72 घंटे काम कराया जा सकेगा। 6 घंटे के बाद आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। उद्योग पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 के बदले एक दिन में पूरी होगी। विभाग ने नए कानून का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।


50 से कम श्रमिक वाले कारखाने श्रम कानून के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले उद्योग इस दायरे में हैं। तीन साल तक लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने का निरीक्षण नहीं करेंगे। नए श्रम कानून में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का पहले का कानून को भी खत्म होगा। औद्योगिक विवादों का निबटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों की सेहत व काम करने की स्थिति से संबंधित कानून समाप्त हो जाएंगे।


श्रमिकों पर कार्रवाई में श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का दखल नहीं होगा। 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी 20 से अधिक श्रमिक वाले ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उद्योग या कारखाने को 61 अलग-अलग रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर रखना होगा। 13 रिटर्न दाखिल करने की जगह एक ही रिटर्न दाखिल करना होगा।