Bihar Election 2025: ‘बिहार के बच्चे ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं’, प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला Bihar Election 2025: ‘बिहार के बच्चे ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं’, प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला एक बोरी सिक्का लेकर बेटी को स्कूटी दिलाने पहुंचा पिता, शोरूम के कर्मचारियों ने किया स्वागत Bihar News: बिहार में चेकिंग के दौरान CRPF जवानों और दारोगा के परिवार के बीच मारपीट, बीच सड़क पर खूब चले लात-घूंसे; वीडियो वायरल Bihar Election 2025: ‘सरकार बनी तो 20 महीने में चीनी मिल चालू करेंगे’, दरभंगा में तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा Bihar Election 2025: ‘सरकार बनी तो 20 महीने में चीनी मिल चालू करेंगे’, दरभंगा में तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा मंत्री अशोक चौधरी और JDU महासचिव रंजीत झा का जहानाबाद में जनसंपर्क, कहा- CM नीतीश के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना हो रहा साकार Bihar Election 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दहाड़, नाम लिए बिना पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया Bihar Election 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दहाड़, नाम लिए बिना पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया देश मे अमन शांति बनाए रखने के लिए महागठबंधन की सरकार जरूरी: मुकेश सहनी
05-Sep-2023 10:17 AM
By First Bihar
DARBHANGA : बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर शायद कहीं भी नशा से जुड़ा कोई भी कारोबार करने की छुट्ट नहीं दी गई है। ऐसे में अब इस नियम के उलंघन का मामला निकल कर सामने आया है। दरभंगा की सिविल कोर्ट ने इसके बाद इस मामले में सजा सुनाई है। सबसे बड़ी बात है यह सजा कोई शराब का गांजा बेचने या पीने के मामले में नहीं बल्कि भांग बेचने पर सजा सुनाई गई।
दरअसल, दरभंगा की सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के आरोप में दो शख्स को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इतनी ही नहीं उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माना जा रहा है कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यह पहला अनोखा मामला हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा जिला कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को भांग एवं शराब बेचने के आरोप में सजा सुनाई।
बताया जा रहा है कि, पुलिस ने बहादपुर के बलभद्रपुर नवटोल के रहने वाले देंवेंद्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से एक किलोग्राम भांग बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया। उन्हें पांच साल जेल में रहने और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा मिली है।
आपको मालूम हो कि,भांग एक नशीला पदार्थ है। यह बिहार में काफी प्रचलित है। गांव-शहरों में गली-गली पान दुकानों पर भांग आसानी से मिल जाती है। माना जा रहा है कि अभी तक भांग बेचने के लिए किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है। इस कारण यह मामला काफी चर्चा में आ गया है।