विदेश मंत्रालय की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रेजवी पहुंची शिवहर, पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया निरीक्षण अररिया: अनंत मेले से कुख्यात अपराधी रॉबिन यादव हथियार सहित गिरफ्तार, दर्जनों मामले दर्ज ISM पटना में खेल सप्ताह ‘पिनैकल 2025’ का शानदार समापन, विजेताओं को किया गया सम्मानित NEET की तैयारी को लेकर रांची में Goal Institute का सेमिनार, विशेषज्ञों ने दिये सफलता के टिप्स विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर बोले अनिल सुलभ..बिहार को इस चिकित्सा पद्धति से इंडियन इंस्टीच्युट ने अवगत कराया बिहार ने 20 सालों में विकास का नया आयाम हासिल किया: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बिहार ने 20 सालों में विकास का नया आयाम हासिल किया: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी ने कोलकाता में की रेटिना की जटिल LIVE सर्जरी, बने बिहार के पहले नेत्र रोग विशेषज्ञ Bihar Police News: अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 2.28 लाख अभियुक्तों को अरेस्ट करने का दावा Bihar Police News: अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 2.28 लाख अभियुक्तों को अरेस्ट करने का दावा
05-Sep-2023 10:17 AM
By First Bihar
DARBHANGA : बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर शायद कहीं भी नशा से जुड़ा कोई भी कारोबार करने की छुट्ट नहीं दी गई है। ऐसे में अब इस नियम के उलंघन का मामला निकल कर सामने आया है। दरभंगा की सिविल कोर्ट ने इसके बाद इस मामले में सजा सुनाई है। सबसे बड़ी बात है यह सजा कोई शराब का गांजा बेचने या पीने के मामले में नहीं बल्कि भांग बेचने पर सजा सुनाई गई।
दरअसल, दरभंगा की सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के आरोप में दो शख्स को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इतनी ही नहीं उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माना जा रहा है कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यह पहला अनोखा मामला हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा जिला कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को भांग एवं शराब बेचने के आरोप में सजा सुनाई।
बताया जा रहा है कि, पुलिस ने बहादपुर के बलभद्रपुर नवटोल के रहने वाले देंवेंद्र झा और मिथिलेश झा को भांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से एक किलोग्राम भांग बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया। उन्हें पांच साल जेल में रहने और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा मिली है।
आपको मालूम हो कि,भांग एक नशीला पदार्थ है। यह बिहार में काफी प्रचलित है। गांव-शहरों में गली-गली पान दुकानों पर भांग आसानी से मिल जाती है। माना जा रहा है कि अभी तक भांग बेचने के लिए किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है। इस कारण यह मामला काफी चर्चा में आ गया है।