ब्रेकिंग न्यूज़

नहाय खाय के दिन VIP में बड़ी टूट, उपाध्यक्ष रंजीत सहनी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल, भाजपा अध्यक्ष बोले..विधायक से बड़ा पद हम इनको देंगे महापर्व पर बादशाह इंडस्ट्रीज ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का किया वितरण, मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद बेतिया के योगापट्टी में लगी भीषण आग, सात घर जलकर राख Bihar Crime News: बिहार में पूर्व बीजेपी विधायक की कार से बियर बरामद, वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई Bihar Crime News: बिहार में पूर्व बीजेपी विधायक की कार से बियर बरामद, वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई Satish Shah Death: फेमस बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर Satish Shah Death: फेमस बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर Bihar News: बिहार में छठ घाट निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, बागमती नदी में 5 लोग डूबे; तीन की मौत Bihar News: पढ़ाई-दवाई-सिंचाई-सप्लाई, अमित शाह ने चार सूत्रों पर दिया जोर, कहा- लालू-सोनिया परिवार की 2 पहचान भ्रष्टाचार और.... Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा प्रचार का अनोखा अंदाज, प्रत्याशी ने गले से पैर तक खुद को जंजीर से जकड़ा

बिहार : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा : मुन्ना सिंह की गोली मारकर ले ली थी जान

बिहार : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा : मुन्ना सिंह की गोली मारकर ले ली थी जान

09-May-2024 06:49 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI : बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। 


दरअसल, 13 मार्च, 2003 की शाम 7:00 बजे एनएच- 31 स्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके ऊपर बम से भी हमला किया गया था। मृतक की पत्नी सुचिका कुमारी ने नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था।


भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैलसा सुना दिया। कोर्ट ने आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा- 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


जबकि दूसरे आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक की पत्नी और बच्चों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करें।