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09-May-2024 06:49 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI : बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, 13 मार्च, 2003 की शाम 7:00 बजे एनएच- 31 स्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके ऊपर बम से भी हमला किया गया था। मृतक की पत्नी सुचिका कुमारी ने नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था।
भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैलसा सुना दिया। कोर्ट ने आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा- 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जबकि दूसरे आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक की पत्नी और बच्चों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करें।
BEGUSARAI : बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, 13 मार्च, 2003 की शाम 7:00 बजे एनएच- 31 स्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके ऊपर बम से भी हमला किया गया था। मृतक की पत्नी सुचिका कुमारी ने नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था।
भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैलसा सुना दिया। कोर्ट ने आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा- 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जबकि दूसरे आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक की पत्नी और बच्चों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करें।