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23-Nov-2021 10:28 AM
भागलपुर : खबर भागलपुर से है जहाँ पॉक्सो कोर्ट ने स्टूडेंट का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 11 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. बताया बजान रहा है कि अपहरण के बाद उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 2 महीने तक लड़की से रेप किया था. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया कि पॉक्सो के सप्तम ADJ महेश प्रसाद सिंह ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. वहीं सरकार से 2 लाख रुपए देने की भी बात कही.
मिली जानकारी के मुताबिक पिता ने मामले में बताया था कि आरोपी शिक्षक से छात्रा ट्यूशन पढ़ती थी. लेकिन ट्यूशन छुड़वाया तो उसने खुन्नस में घटना को अंजाम दे दिया. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया कि यह मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र का है. जहां 1 दिसंबर 2018 को 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची स्कूल से अपने घर लौट रही थी. पुरुषोत्तम कुमार यादव उसे घर छोड़ने की बात कही और अपनी बाइक पर बैठाकर लड़की को वो नवगछिया ले गया. इसके बाद उसे डरा धमका कर दिल्ली ले गया.
इधर लड़की के गायब होने पर परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की. लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया. तब थक हार कर लड़की के पिता ने अपने नजदीकी थाने में पॉक्सो के तहत केस दर्ज करवाया था.