ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा में 19 समितियों का गठन, भाई वीरेंद्र को अहम जिम्मेदारी; पूर्व मंत्रियों को भी सौंपी गई कमान Bihar weather : बिहार में बर्फीली हवाओं का असर बरकरार, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन पुलिस की चौकसी पर उठा सवाल: मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों का दुस्साहस देखिये, गैस कटर से SBI ATM काटकर 25 लाख उड़ाए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में परोसा गया खराब खाना, यात्रियों का आरोप—शिकायत पर बोला स्टाफ “कंप्लेन कही भी कर लो कुछ नहीं होगा” अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जानिये कौन है प्रमोद निषाद?..जिसने 19 हजार फर्जी आधार कार्ड का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जमुई में महादलित युवक को नंगा करके पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल IndiGo Flight News: इंडिगो की उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी, पटना से 8 फ्लाइट कल कैंसिल आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU

Begusarai News: नाबालिग से रेप मामले में 70 वर्षीय शख्स को 20 साल सश्रम कारावास की सजा, स्कूल जा रही लड़की के साथ किया था गंदा काम

Begusarai News: नाबालिग से रेप मामले में 70 वर्षीय शख्स को 20 साल सश्रम कारावास की सजा, स्कूल जा रही लड़की के साथ किया था गंदा काम

16-Oct-2024 07:56 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने मामले में 70 साल के बुजुर्ग को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी शख्स को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।


रेप के दोषी पाए गए शख्स की पहचान बखरी थाना के सलोना निवासी जागो महतो के रूप में हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने 5 लाख मुआवजा की राशि पीङिता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। गवाहों के साथ साथ एफएसएल की रिपोर्ट ने भी आरोपित के द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने की बात की पुष्टि की है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। 


आरोपित की ओर लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 6 अधिवक्ताओ की टोम आरोपित की ओर मुकदमे में काम किया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया कि आरोपित की ओर से दिये गये बचाव की बातो के समर्थन मे कोई गवाह नहीं दे सका क्योंकि आरोपित जेल मे था उसके घर वालो ने गवाह लाने मे कोई सहयोग नही किया। अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया की आरोपित का अपील अब हाईकोर्ट मे फाइल करेगें। 


जागो महतो पर आरोप है कि 6 दिसंबर 2023 को 1 बजे दिन में 9 वर्षीय नाबालिक लङकी स्कूल से मिड डे मील का खाना खाकर अपने घर बर्तन रखने गई थी। घर में बर्तन रखकर जब वह स्कूल लौट रही थी, स्कूल से पहले ही आरोपित पीड़िता का मुंह बंद करके झोपड़ी में खींचकर ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित जागो महतो ने न्यायालय को बताया कि उसे झूठा मुकदमा में फंसाया गया है लेकिन इस बात को वह कोर्ट में साबित नहीं कर पाया।