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AK-47 से हत्या मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

AK-47 से हत्या मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

05-Jul-2023 09:34 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय में 4 मई 2006 को महेश्वर यादव के बेटे राकेश कुमार उर्फ फंटूश की एके 47 से गोली मारकर हत्या की गयी थी। इस मामले में बेगूसराय कोर्ट ने आरोपी राज कुमार सिंह उर्फ बुधन सिंह के हत्या में दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने सत्र वाद संख्या 319/ 2020 की सुनवाई करते हुए। इस मामले के आरोपित मटिहानी थाना के सीहमा निवासी राज कुमार सिंह उर्फ बुधन सिंह को हत्या में दोषी पाया। भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 149 में दोषी को आजीवन कारावास एवं 25000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। 


वही भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी में दोषी पाकर 4 साल कारावास एवं 5000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल कारावास एवं 5000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी धाराओं में दी गई सजा एक साथ चलेगी। 


अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 4 मई 2006 को शाम 5:15 बजे आरोपित अन्य आरोपित  के साथ मिलकर एके 47 लेकर सीहमा माली टोला गए। जहां पर महेश्वर यादव का पुत्र राकेश कुमार उर्फ फंटूश क्रिकेट खेल से आउट होने के बाद नाश्ता कर रहा था। तभी आरोपित ने अन्य आरोपित के साथ मिलकर एके-47 से गोली चलायी। 


फंटूश जान बचाने माली टोला बैठका की ओर भागा। लेकिन आरोपित ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एके 47 से राकेश उर्फ फंटूश को भून डाला। पेट और गर्दन में गोली लगने फंटूश की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता महेश्वर यादव ने मटिहानी थाने में दर्ज करायी। जिसका कांड संख्या 33/06 है।

BEGUSARAI: बेगूसराय में 4 मई 2006 को महेश्वर यादव के बेटे राकेश कुमार उर्फ फंटूश की एके 47 से गोली मारकर हत्या की गयी थी। इस मामले में बेगूसराय कोर्ट ने आरोपी राज कुमार सिंह उर्फ बुधन सिंह के हत्या में दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने सत्र वाद संख्या 319/ 2020 की सुनवाई करते हुए। इस मामले के आरोपित मटिहानी थाना के सीहमा निवासी राज कुमार सिंह उर्फ बुधन सिंह को हत्या में दोषी पाया। भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 149 में दोषी को आजीवन कारावास एवं 25000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। 


वही भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी में दोषी पाकर 4 साल कारावास एवं 5000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल कारावास एवं 5000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी धाराओं में दी गई सजा एक साथ चलेगी। 


अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 4 मई 2006 को शाम 5:15 बजे आरोपित अन्य आरोपित  के साथ मिलकर एके 47 लेकर सीहमा माली टोला गए। जहां पर महेश्वर यादव का पुत्र राकेश कुमार उर्फ फंटूश क्रिकेट खेल से आउट होने के बाद नाश्ता कर रहा था। तभी आरोपित ने अन्य आरोपित के साथ मिलकर एके-47 से गोली चलायी। 


फंटूश जान बचाने माली टोला बैठका की ओर भागा। लेकिन आरोपित ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एके 47 से राकेश उर्फ फंटूश को भून डाला। पेट और गर्दन में गोली लगने फंटूश की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता महेश्वर यादव ने मटिहानी थाने में दर्ज करायी। जिसका कांड संख्या 33/06 है।