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15-Dec-2022 03:14 PM
DESK : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में अंसारी को 10 साल की जेल हो गई है। फिलहाल वे बांदा जेल में बंद हैं। 10 साल की सज़ा के साथ-साथ मुख्तार अंसारी को अब जुर्माने के तौर पर 5 लाख रूपये का भुगतान भी करना होगा। ये फैसला गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
दरअसल, आह यानी गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया। जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी उसी दौरान भीम सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। पिछले दिनों मामले पर बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद आज मुख्तार अंसारी को सज़ा सुना दी गई।
आपको बता दें, ये मामला 26 साल पुराना है। 1996 में ही गैंगस्टर मामले में केस दर्ज किया गया था। आखिरकार आज कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था, जिसमें 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा के साथ 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
DESK : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में अंसारी को 10 साल की जेल हो गई है। फिलहाल वे बांदा जेल में बंद हैं। 10 साल की सज़ा के साथ-साथ मुख्तार अंसारी को अब जुर्माने के तौर पर 5 लाख रूपये का भुगतान भी करना होगा। ये फैसला गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
दरअसल, आह यानी गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया। जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी उसी दौरान भीम सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। पिछले दिनों मामले पर बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद आज मुख्तार अंसारी को सज़ा सुना दी गई।
आपको बता दें, ये मामला 26 साल पुराना है। 1996 में ही गैंगस्टर मामले में केस दर्ज किया गया था। आखिरकार आज कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था, जिसमें 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा के साथ 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।