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26-Jul-2022 08:05 PM
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को 3 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। बिहार के पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे को लेकर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को तीन हफ्ते में हलफनामा देने का आदेश दिया है।
पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 598 आपराधिक मामले लंबित है। हालांकि कई केसेज में जांच पूरी हो गयी है। करीब 78 आपराधिक मामलों में जांच लंबित है।