ब्रेकिंग न्यूज़

मौसी की बेटी से एकतरफा प्यार करने वाले सनकी ने बीच सड़क पर मचाया तांडव, विरोध करने पर चलाई बहन के ऊपर गोली हाजीपुर में बोले विजय सिन्हा..जिस दिन तेजस्वी अपने पिता लालू की राह को छोड़ देगा, उसी दिन देश से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा Bihar Crime News: अंशु हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल CISCE ISC ICSE Board Result 2025: ​ 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, इस तरह से करें चेक Mob Lynching: “पाकिस्तान जिंदाबाद” बोलने पर युवक की हत्या, 15 गिरफ्तार घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़: पति ने पत्नी का सिर मुंडवाया, गाली-गलौज और धमकी के बाद FIR दर्ज Bihar News: बिहार के इस जिले में खुदाई के दौरान मिली अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति, दर्शन के लिए जमा हुई लोगों की भीड़ चारधाम यात्रा 2025: पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, 6000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल की तैनाती राज्य में ‘स्वच्छ बिहार’ पोर्टल लॉन्च, स्वच्छता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम Czech Princess's Lost Ring: राजकुमारी की 22 लाख की अंगूठी खोई तो 2 दिन में ढूंढ कर निकाला, ठुकराए इनाम के 5 लाख रुपए

आरा ब्लास्ट कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी लंबू शर्मा को फांसी की सजा

आरा ब्लास्ट कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी लंबू शर्मा को फांसी की सजा

05-Apr-2023 03:20 PM

By First Bihar

ARA: इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां आरा की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरा कोर्ट में हुए बम ब्लास्ट के मामले में अदालत ने दोषी कुख्यात लंबू शर्मा को फिर से फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी लंबू शर्मा को पहले ही दोषी करार किया था। इससे पहले भी आरा की कोर्ट ने लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए केस को फिर से निचली अदालत में भेज दिया था। अब आरा की निचली अदालत ने दोषी लंबू शर्मा को फिर से फांसी की सजा सुनाई है।


बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट में बम धमाके के बाद हड़कंप मच गया था। कोर्ट परिसर में उत्तर प्रदेश की एक महिला नगीना देवी के बैग में बम विस्फोट किया गया था। इस विस्फोट में नगीना देवी के चिथड़े उड़ गए थे जबकि धमाके में घालय हुए सिपाही अमित कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बम ब्लास्ट के दौरान लंबू शर्मा औरअखिलेश उपाध्याय को पुलिसपेशी के लिए कोर्ट में लेकर आई थी।


जेल में बंद लंबू शर्मा ने आरा कोर्ट में धमाके की साजिश रची थी। उसके कहने पर ही नगीना देवी बैग में बम लेकर कोर्ट पहुंची थी और धमाका किया था।धमाका इतना जबरदस्त था कि कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी और इसी का फायदा उठाते हुए लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। लंबू शर्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। बाद में अखिलेश उपाध्याय भी गिरफ्तार हो गया था।


करीब चार साल पहले 20 अगस्त, 2019 को आरा कोर्ट ने बम ब्लास्ट मामले में मुख्य दोषी लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट नेसात अन्य दोषियों नईम मियां, अखिलेश उपाध्याय, अंशू कुमार, श्याम विनय वर्मा, चांद मियां, प्रमोद सिंह और रिंकू यादव को आजीवन कारावास की सजा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भीलगाया था। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार और विजय शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।


तब पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत को केस वापस करकरते हुए दोबारा सजा सुनाने का निर्देश दिया था। आरा कोर्ट ने लंबू शर्मा की फांसी की सजा बरकरार रखी है। उसे अररिया कोर्ट से आरा लाया जा रहा है। आरा सिविल कोर्ट 8 के न्यायाधीश वीरेंद्र चौबे ने बुधवार को कुख्यात लंबू शर्मा को फिर से फांसी की सजा सुनाई।