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अपने चहेते बॉडीगार्ड को अब साथ नहीं रख सकते मंत्री और अधिकारी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया बड़ा आदेश

23-Oct-2021 01:22 PM

PATNA : बिहार में कई अधिकारियों द्वारा अपने ट्रांसफर के बाद चहेते बॉडीगार्ड या ड्राइवर को अपने साथ रखने के मामले पर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जताई है. पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर परआदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्तर के अधिकारी का किसी अन्य स्थान पर तबादला हो जाता है, तो वे अपने पुराने बॉडीगार्ड, ड्राइवर या अन्य सहयोगियों को साथ नहीं ले जा सकते हैं.


आदेश के मुताबिक, उन्हें नये स्थान पर पुलिस महकमा के स्तर से अलॉट किये गये नये बॉडीगार्ड समेत अन्य को अपने साथ रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. यही नियम जनप्रतिनिधियों के लिए भी लागू होंगे. 


दरअसल, पुलिस मुख्यालय को लगातार फीडबैक मिल रहा है कि कई अफसर तबादले के बाद भी अपने बॉडीगार्ड को साथ ले जाते हैं. वरीय पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर होने पर अपने पुराने बॉडीगार्ड और ड्राइवर साथ रखने की परंपरा बहुत पुरानी है. जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई है. 


पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार और एडीजी (विधि-व्यवस्था) विनय कुमार के द्वारा सभी जिले के एसपी, आईजी और डीआईजी के साथ डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इसमें उन्होंने पुराने बॉडीगार्ड को बनाए रखना को लेकर आपत्ति जाहिर की है. इस मामले को लेकर एडीजी (मुख्यालय) ने बताया कि सभी जिलों और वरिष्ठ अधिकारियों को इस नियम का पालन करने का निर्देश मुख्यालय के स्तर से जारी कर दिया गया है.