ब्रेकिंग न्यूज़

कामेश्वर धार्मिक न्यास की बागडोर अब राज परिवार के कुमारों के हाथ, 108 मंदिरों के संरक्षण का संकल्प मोतिहारी में खेलने के दौरान 12 साल के बच्चे को लगी गोली, हालत नाजुक शंकराचार्य अपमान और UGC नियमों के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री जानिये? बिहार में नहीं थम रहा जमीन विवाद का मामला: SSB जवान को अपराधियों ने मारी गोली, इलाके में दहशत क्या है UGC का नया नियम? जिसको लेकर पूरे देश में मचा बवाल, विरोध में मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा; सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्या है UGC का नया नियम? जिसको लेकर पूरे देश में मचा बवाल, विरोध में मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा; सुप्रीम कोर्ट में चुनौती सिक्सर के छह गोली छाती में रे.., कट्टा, कानून और कफन, सुलगते कटिहार की खौफनाक दास्तान गोपालगंज में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़िता की सूझबूझ से टली बड़ी घटना मुजफ्फरपुर में देशभक्ति का महासैलाब: 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा Aadhaar Vision 2032: फिंगरप्रिंट की जगह फेस ऑथेंटिकेशन, आधार सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव; जानिए..

अपहरण केस में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

अपहरण केस में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

03-May-2023 08:41 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने अपहरण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने बरौनी थाना कांड संख्या 323 /2022 की सुनवाई की।अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल पांच गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। 


जिसके बाद भागलपुर के शाहकुंड थाना के बेलथू निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ कैलू यादव, टिंकू कुमार पूर्व आशीष कुमार, गब्बर उर्फ अजय महतो को फिरौती के लिए अपहरण मामले में कोर्ट ने दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इन तीनों पर दस-दस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। 


गौरतलब है कि 13 जुलाई 2022 को 7:30 बजे शाम में गंगा धर्मशाला सिमरिया से 3 लाख फिरौती के लिए गंगा कुमार महतो का अपहरण कर लिया गया था और जब फिरौती की रकम लेने के लिए सिमरिया राजेंद्र पुल के पास आए तो तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।


तीनों आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तब मामले का खुलासा हुआ। गंगा कुमार महतो का अपहरण किया गया था जिसके बाद उन्हें लखीसराय के कवैया ओपी थाना अंतर्गत हनुमान नगर स्थित रंजीत ठाकुर के मकान में रखा गया था। आरोपितों के बयान के बाद पुलिस ने लखीसराय में छापेमारी कर गंगा कुमार महतो को बरामद कर लिया। 


जिसके बाद पुलिस ने गंगा कुमार महतो का बयान न्यायालय में दर्ज कराया। घटना की प्राथमिकी गंगा कुमार महतो की पत्नी सूचिका मनीषा देवी ने बरौनी चकिया में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आज बेगूसराय कोर्ट ने फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रूपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। 

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने अपहरण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने बरौनी थाना कांड संख्या 323 /2022 की सुनवाई की।अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल पांच गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। 


जिसके बाद भागलपुर के शाहकुंड थाना के बेलथू निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ कैलू यादव, टिंकू कुमार पूर्व आशीष कुमार, गब्बर उर्फ अजय महतो को फिरौती के लिए अपहरण मामले में कोर्ट ने दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इन तीनों पर दस-दस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। 


गौरतलब है कि 13 जुलाई 2022 को 7:30 बजे शाम में गंगा धर्मशाला सिमरिया से 3 लाख फिरौती के लिए गंगा कुमार महतो का अपहरण कर लिया गया था और जब फिरौती की रकम लेने के लिए सिमरिया राजेंद्र पुल के पास आए तो तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।


तीनों आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तब मामले का खुलासा हुआ। गंगा कुमार महतो का अपहरण किया गया था जिसके बाद उन्हें लखीसराय के कवैया ओपी थाना अंतर्गत हनुमान नगर स्थित रंजीत ठाकुर के मकान में रखा गया था। आरोपितों के बयान के बाद पुलिस ने लखीसराय में छापेमारी कर गंगा कुमार महतो को बरामद कर लिया। 


जिसके बाद पुलिस ने गंगा कुमार महतो का बयान न्यायालय में दर्ज कराया। घटना की प्राथमिकी गंगा कुमार महतो की पत्नी सूचिका मनीषा देवी ने बरौनी चकिया में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आज बेगूसराय कोर्ट ने फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रूपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।