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21-Jul-2022 07:40 AM
PATNA : अनुकंपा पर नौकरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस मुख्यलय ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की मौत के बाद आश्रितों के अनुकंपा पर बहाली को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब अगर किसी पुलिसकर्मी की मौत ऑन ड्यूटी मुठभेड़ या IED ब्लास्ट के दौरान होती है तभी उनके आश्रितों को क्लर्क के पद पर नौकरी मिल पाएगी। हालांकि इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई है, जिसके तहत आश्रितों को इंटर पास होना जरुरी होगा। वहीं, इसके अलावा बाकी के मामलों में इंटर पास आश्रितों को भी नौकरी नहीं मिल पाएगी।
गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय में मेयर पुलिसकर्मी के आश्रितों के क्लर्क के पद पर नौकरी के मामले आने को लेकर ये फेरबदल किया गया है। इस गाइडलाइन में गृह विभाग के साल 2019 में जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में अगर मौत होती है तो इंटर पास आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है।
मकसद साफ़ है कि पिछले दिनों बीजेपी के अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जिसमे इस बात पर चर्चा हुई थी कि पुलिस मुख्यालय में दिवंगत मामले आ रहे हैं, जिसमें क्लर्क की नौकरी आश्रितों को सबसे ज्यादा दी जा रही थी। इसको लेकर अब नए प्रावधान लागू कर दिर गया हैं, जिसके तहत आश्रितों को इंटर पास होना जरुरी होगा। वहीं, इसके अलावा बाकी के मामलों में इंटर पास आश्रितों को भी नौकरी नहीं मिल पाएगी।