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20-May-2023 08:58 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: 5 साल से जेल में बंद हत्या के सभी आरोपियों को आज सबूत के अभाव में कोर्ट ने रिहा कर दिया। गवाह और सबूत के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने सभी को रिहा कर दिया। हत्या मामले के आरोपी तेघरा थाना क्षेत्र के दनियालपुर निवासी रौशन पाठक, बजलपुरा निवासी सुजीत कुमार, मधुरापुर निवासी वेंकटेश सिंह, मथुरापुर निवासी गुलशन कुमार, केलाबाड़ी निवासी सुमन कुमार, मधुरापुर निवासी अभय कुमार उर्फ घुंघरू को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 4 गवाहों की गवाही कराई।
सभी पर मृतक राम कुमार गुप्ता की हत्या का आरोप मृतक की पत्नी दनियालपुर निवासी सोनी देवी ने लगाया था। इन सबके खिलाफ तेघड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया था। कांड संख्या 190 /2018 सभी आरोपित के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने प्राथमिकी में पुलिस को बताया था कि 25 मई 2018 को उनके पति मृतक राम कुमार गुप्ता उर्फ सोनी गुप्ता तेघरा स्टेशन रोड में एनएच 28 से दक्षिण गुप्ता हार्डवेयर की दुकान पर थे तभी आरोपी वैंकटेश सिंह का फोन आया। वैंकेटेश ने कहा कि फ्री में एक समरसेबल लगा दो।
जब इस पर पति ने असमर्थता जतायी तो उसी दिन शाम में 8 बजे दुकान में घुसकर हत्या कर दी गयी। पहले दो लड़के आए और समरसेबल की मांग करने लगे। मृतक ने स्टाफ से समरसेबल पंप निकालने को कहा तभी दोनों लड़के कमर से पिस्तौल निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। राम कुमार के सीने और अन्य जगह में गोली लग गयी। जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस मामले के आरोपी रोशन पाठक करीब 5 साल से जेल में बंद था। इस मामले के अन्य आरोपित भी कई दिनों तक जेल में बंद थे। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे जिन्हें आज न्यायालय के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया।
BEGUSARAI: 5 साल से जेल में बंद हत्या के सभी आरोपियों को आज सबूत के अभाव में कोर्ट ने रिहा कर दिया। गवाह और सबूत के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने सभी को रिहा कर दिया। हत्या मामले के आरोपी तेघरा थाना क्षेत्र के दनियालपुर निवासी रौशन पाठक, बजलपुरा निवासी सुजीत कुमार, मधुरापुर निवासी वेंकटेश सिंह, मथुरापुर निवासी गुलशन कुमार, केलाबाड़ी निवासी सुमन कुमार, मधुरापुर निवासी अभय कुमार उर्फ घुंघरू को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 4 गवाहों की गवाही कराई।
सभी पर मृतक राम कुमार गुप्ता की हत्या का आरोप मृतक की पत्नी दनियालपुर निवासी सोनी देवी ने लगाया था। इन सबके खिलाफ तेघड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया था। कांड संख्या 190 /2018 सभी आरोपित के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने प्राथमिकी में पुलिस को बताया था कि 25 मई 2018 को उनके पति मृतक राम कुमार गुप्ता उर्फ सोनी गुप्ता तेघरा स्टेशन रोड में एनएच 28 से दक्षिण गुप्ता हार्डवेयर की दुकान पर थे तभी आरोपी वैंकटेश सिंह का फोन आया। वैंकेटेश ने कहा कि फ्री में एक समरसेबल लगा दो।
जब इस पर पति ने असमर्थता जतायी तो उसी दिन शाम में 8 बजे दुकान में घुसकर हत्या कर दी गयी। पहले दो लड़के आए और समरसेबल की मांग करने लगे। मृतक ने स्टाफ से समरसेबल पंप निकालने को कहा तभी दोनों लड़के कमर से पिस्तौल निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। राम कुमार के सीने और अन्य जगह में गोली लग गयी। जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस मामले के आरोपी रोशन पाठक करीब 5 साल से जेल में बंद था। इस मामले के अन्य आरोपित भी कई दिनों तक जेल में बंद थे। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे जिन्हें आज न्यायालय के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया।