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04-Mar-2025 03:35 PM
By First Bihar
Bihar jamin dakhil kharij News: बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल-खारिज (mutation) से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब छोटी-मोटी गलतियों के कारण आवेदन खारिज नहीं किए जाएंगे, जिससे आम जनता को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा।अब छोटी गलतियों पर आवेदन रद्द नहीं होगा ,जहाँ पहले अंकों की गड़बड़ी या टंकण की मामूली गलतियों पर आवेदन खारिज कर दिया जाता था।इसलिए (रैयत) जमीन मालिकों वेवजह परेशान होने से बचेंगे.अंचल अधिकारी (circle officer) सीओ इस में सुधार कर भेजेंगे .
राजस्व एवं भूमि सुधार के बिभाग के सचिव जय सिंह ने सभी डीएम (DM) को निर्देश दिया गया है कि अंचल अधिकारी ही इन गलतियों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार होंगे, आपको बता दें कि ऑनलाइन सुधार की सुविधा -ई-जमाबंदी पोर्टल पर CO अब खुद गलतियों को सुधार सकेंगे, जिससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे| अब अपील की जरूरत नहीं,अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो सीधे (CO) उसे सुधार सकते हैं। अब छोटे सुधारों के लिए DSLR या कोर्ट में अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ,जहाँ अब सभी पक्षों को सूचना दे दी जाएगी ,और सुधार करने के बाद संबंधित लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी ताकि कोई विवाद न हो।
सरकार का मकसद
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री (संजय सरावगी) ने कहा है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी और बेवजह की परेशानियों से बचा जा सकेगा। अब दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आम आदमी के लिए आसान और पारदर्शी होगी।
नई व्यवस्था से क्या होगा फायदा?
इससे भूमि मालिकों को दाखिल-खारिज के लिए बार-बार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छोटी-मोटी गलतियों को सुधारने के लिए अब अपील की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि अब राजस्व अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा जनता को न भुगतना पड़े,लिहाजा , इसलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है।