ब्रेकिंग न्यूज़

Patna school closed : पटना में बढ़ती ठंड का असर: 5 जनवरी तक कक्षा पांच तक के सभी स्कूल बंद, ऊपरी कक्षाओं के लिए बदला समय Bihar State Women Commission : बिहार की महिलाओं पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे महिला मंत्री के हसबैंड , महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान ; सरकार से कार्रवाई की मांग Bihar News: बिहार के SHO की सैलरी से हर दिन कटेंगे पांच सौ रूपए, कोर्ट के फैसले से हर कोई हैरान Bihar News: बिहार के SHO की सैलरी से हर दिन कटेंगे पांच सौ रूपए, कोर्ट के फैसले से हर कोई हैरान बिहार में NIA का बड़ा एक्शन: फुलवारी शरीफ PFI मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद एक को छोड़ा बिहार में NIA का बड़ा एक्शन: फुलवारी शरीफ PFI मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद एक को छोड़ा पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की जयंती पर भव्य समारोह का होगा आयोजन, सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की जयंती पर भव्य समारोह का होगा आयोजन, सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल मुजफ्फरपुर पुलिस की नई पहल: अब थानों पर लगेगा जनता दरबार, SP ने सुनीं जन-समस्याएं Bihar News: बिहार का भ्रष्ट दारोगा 25 हजार घूस लेते हुआ गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की टीम ने थाना गेट पर ही रंगे हाथ धर लिया

Bihar Election 2025: अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दें सकते है वोट; जानिए

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मतदान के दिन हर मतदाता को फोटो वाला वोटर कार्ड (EPIC) साथ लेकर बूथ पर जाना अनिवार्य है।

Bihar Election 2025

04-Nov-2025 08:34 AM

By First Bihar

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मतदान के दिन हर मतदाता को फोटो वाला वोटर कार्ड (EPIC) साथ लेकर बूथ पर जाना अनिवार्य है। इसे दिखाकर ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड साथ नहीं है, तो भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान दस्तावेज़ों का उपयोग कर वोट डाल सकते हैं।


चुनाव आयोग ने कुल 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्यता दी है। मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए वोटर को या तो वोटर आईडी (EPIC) या इनमें से किसी एक मूल फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो।


मतदाता कार्ड न होने पर मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं

1-आधार कार्ड

2-मनरेगा जॉब कार्ड

3-बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

4-श्रम मंत्रालय-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

5-ड्राइविंग लाइसेंस

6-पैन कार्ड

7-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

8-भारतीय पासपोर्ट

9-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़

10-केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

11-सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

12- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड


चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार करके बूथ पर जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा, मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करना भी आवश्यक है। यह विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए जरूरी है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं या हाल ही में किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हैं।


बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण का मतदान कई जिलों में एक ही दिन आयोजित होगा। चुनाव आयोग ने सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों पर पर्याप्त मतदाता पहचान प्रक्रिया सुनिश्चित की है। मतदाता चाहे तो अपने नाम की पुष्टि ऑनलाइन या अपने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से कर सकते हैं।


मतदान के दिन मतदाता केवल वोट डालने का ही नहीं बल्कि अपने समान्य नागरिक कर्तव्य को निभाने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। मतदान प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से यह निर्देश जारी किया है कि फोटो पहचान पत्र के माध्यम से ही वोटिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।


बिहार के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय EPIC कार्ड या उपरोक्त 12 मान्य फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को साथ लाकर मतदान कर सकते हैं। यह नियम सभी मतदान केंद्रों पर लागू रहेगा, और किसी भी मतदाता को पहचान प्रमाण के बिना मतदान की अनुमति नहीं होगी।