Sarkari Naukri: 12वीं पास युवाओं को मिल रहा सरकारी नौकरी करने का अवसर, आवेदन की आज अंतिम तिथि रोजाना Coffee पीने वाले समय रहते हो जाएं सतर्क, इस तरह के लोगों को विशेष खतरा.. Bihar News: थावे मंदिर में हाई सिक्योरिटी के बावजूद माता का मुकुट चोरी, पुलिस जांच में जुटी School Closed News: बिहार से लेकर दिल्ली तक स्कूलों की छुट्टियां, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट India-South Africa T20: "3 बोरा गेहूं बेचकर आए थे, पैसा वापस करो" चौथा टी20 मैच रद्द होने पर फैंस ने मचाया बवाल Bihar News: पंचायत चुनाव में जनगणना के आधार पर मिलेगा कोटा, पहली बार मल्टी पोस्ट EVM से डाले जाएंगे वोट BSEB 10th & 12th Exam 2026: लड़कों से अधिक लड़कियां देंगी बिहार बोर्ड परीक्षा, इतने लाख से अधिक छात्र देंगे एग्जाम; शेड्यूल जारी Bihar News: आवारा कुत्तों से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने कसी कमर, अब बिहार के हर जिले में होगा यह काम Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार में पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले, चुनाव आयोग ने किया ऐलान; जान लें पूरी डिटेल Sarkari Jobs: 10वीं पास युवाओं को मिल रहा सरकारी नौकरी पाने का मौका, न कोई परीक्षा होगी और न ही कोई साक्षात्कार
16-May-2025 04:52 PM
By FIRST BIHAR
Bihar Crime News: बिहार के शेखपुरा में करीब ढाई साल पहले तीन लोगों की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर केस में दोषी पाए गए 11 दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, शेखपुरा सदर प्रखंड के कोरमा थाना क्षेत्र स्थित पुरैना गांव में 28 जनवरी 2023 को भूमि विवाद को लेकर एक अधेड़ अदालत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद प्रतिशोध में रामप्रवेश यादव और उनके बेटे सर्जन यादव की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे।
दोनों मामलों को लेकर कोरमा थाना में केस दर्ज कराया गया था। मामला प्रधान जिला न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की कोर्ट में पहुंचा और स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को सजा दिलाई गई। कोर्ट ने ढाई साल के भीतर ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुना दिया।
कोर्ट ने अदालत यादव की हत्या के मामले में राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश यादव, देवनंदन यादव, पशुपति यादव और पंकज यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि पिता-पुत्र की हत्या के मामले में अदालत ने हरिनंदन यादव, विलास यादव, कामदेव यादव, श्यामदेव यादव और राजो यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।