बिहार में तैयार हुआ 4500 HP रेल लोकोमोटिव 'अफ्रीकी देश' भेजे जाएंगे, जून में बड़ी खेप का होगा निर्यात, उद्योग मंत्री बोले- नामकरण के लिए 26 मई को होगा कार्यक्रम Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Jyoti Malhotra: YouTuber ज्योति मल्होत्रा की रील से बड़ा खुलासा, पाक जाने से पहले पहलगाम गई थी पाकिस्तानी जासूस Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम पुलिस के 'सर्किल इंस्पेक्टर' का कार्यालय बन गया दुकान, रुपया दीजिये नाम हटवाइए और जोड़वाइए, DIG ने कर दिया सस्पेंड Bihar News: मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिहार में केस दर्ज, कर्नल सोफिया को बताया था पाकिस्तानियों की बहन Bihar News: मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिहार में केस दर्ज, कर्नल सोफिया को बताया था पाकिस्तानियों की बहन BIHAR CRIME: 25 हजार का ईनामी TOP-10 अपराधी टाइगर गिरफ्तार, लंबे समय से थी जमुई पुलिस को तलाश
17-May-2025 12:08 PM
By HARERAM DAS
Bihar Crime News: बेगूसराय में 15 फरवरी 2003 को हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर हमला के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरपंच समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियोजन के अनुसार घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एन एच 31 अवस्थित डी सी पेट्रोल पंप के पास घटी थी।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में दिलीप कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, रजनीश कुमार, शिवदानी ठाकुर और भुल्लू भगत शामिल हैं। इन सभी को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने सभी दोषियों के बंध पत्र को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और बेगूसराय जेल में डाल दिया गया है। सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 11 गवाहों को पेश किया था। यह घटना उस समय हुई थी जब जस्टिस बी पी सिंह अपनी कार से भागलपुर जा रहे थे और राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के कारण सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए थे।
बता दें कि सड़क मार्ग से पटना से भागलपुर जा रहे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर बेगूसराय एन एच 31 पर आरोपियों के द्वारा हमले किए जाने मामले की सुनवाई कर रहे अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने इस हमला मामले मे 5 आरोपित को हमला करने का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 147 148 427 337 353 और 189 में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 मई को होगी।