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Patna News: पटना में JDU-BJP दफ्तर के बाहर धारा 163 लागू, अब प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं

Patna News: पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर हालिया प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए पहले से लागू धारा 144 को बदलकर अब धारा 163 लागू कर दी है। यह क्षेत्र अब पूरी तरह से प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है।

14-Sep-2025 03:08 PM

By FIRST BIHAR

Patna News: पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने जेडीयू और बीजेपी कार्यालय के बाहर पहले से लागू धारा 144 को बदल कर वहां धारा 163 लागू कर दिया है। शनिवार को भाजपा कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है।


सुबह-सुबह हालात का जायजा लेने के लिए पटना के जिलाधिकारी त्याग राजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा खुद सड़क पर उतरे। अधिकारियों ने बताया कि भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह की प्रदर्शन गतिविधि को यहां अनुमति नहीं दी जाएगी।


डीएम त्याग राजन ने साफ शब्दों में कहा कि यह क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किया गया है। यहां किसी भी तरह का प्रदर्शन वर्जित है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 


जिला प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन और भीड़भाड़ के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 को तब्दील करके धारा 163 लागू की गई है। कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसकी जांच की जा रही है।