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20-Dec-2025 07:21 AM
By First Bihar
Patna News: बिहार की राजधानी पटना में चुनिंदा मकान मालिकों और दुकानदारों पर अब संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) का बोझ बढ़ने जा रहा है। पटना नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों के नए निर्धारण के बाद 19 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इन सड़कों पर स्थित मकानों और दुकानों को अब पहले की तुलना में डेढ़ गुना (1.5 गुना) अधिक प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा। इस फैसले से करीब 5500 घरों और दुकानों पर सीधा असर पड़ेगा।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय कर निर्धारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और समान बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शहर की सड़कों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति कर निर्धारण 19 मई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। निगम ने शहर की कुल 112 सड़कों की सूची जारी की है, जिसमें 43 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क और 69 सड़कों को मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले शहर में 24 प्रधान मुख्य सड़कें और 88 मुख्य सड़कें थीं।
नगर निगम के मुताबिक जिन 19 नई सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में शामिल किया गया है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां अधिक हैं और यातायात का दबाव भी ज्यादा रहता है। इसी आधार पर इन क्षेत्रों में कर दर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। निगम का मानना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और शहर की बुनियादी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
टैक्स बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान
पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान को लेकर निगम ने विशेष टीमों का गठन किया है। यह टीमें सोमवार से घर-घर जाकर बकाया टैक्स भुगतान के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और दंड में छूट का आदेश भी प्रभावी रहेगा। साथ ही निगम हाउसहोल्ड्स की संख्या बढ़ाने के लिए नए होल्डिंग्स को टैक्स दायरे में लाने का अभियान भी तेज करेगा, क्योंकि अब भी बड़ी संख्या में संपत्तियां टैक्स के दायरे से बाहर हैं।
प्रधान मुख्य सड़क पर टैक्स दर अधिक
नगर निगम की नई कर संरचना के अनुसार सामान्य सड़कों पर आने वाली संपत्तियों से 10 रुपये, मुख्य सड़क पर स्थित हाउसहोल्ड्स से 20 रुपये और प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में आने वाली संपत्तियों से 30 रुपये प्रति यूनिट की दर से टैक्स वसूला जाएगा। इस तरह प्रधान मुख्य सड़क पर स्थित मकान और दुकान मालिकों को मुख्य सड़क की तुलना में 1.5 गुना अधिक टैक्स देना होगा।
जिम, क्लब और निजी अस्पतालों पर दोगुना टैक्स
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी नई अधिसूचना के अनुसार कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स का भार और बढ़ा दिया गया है। होटल, जिम, हेल्थ क्लब, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदामों पर अब दोगुना टैक्स (गुणांक 2) लगाया जाएगा। वहीं कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम, निजी शैक्षणिक संस्थान, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और मध्यम आकार के गोदामों (1,000 से 3,000 वर्ग फुट तक) पर 1.5 गुणा टैक्स वसूला जाएगा।
इसके अलावा,औद्योगिक इकाइयों और बड़े वेयरहाउस को भी उच्च श्रेणी में रखा गया है, जिससे इन पर कर का भार बढ़ेगा। नगर निगम का कहना है कि नई कर व्यवस्था से शहर की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और सड़क, नाला, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।