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21-Dec-2025 01:30 PM
By First Bihar
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : बिहार सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक लाभुक महिला को 10,000 रुपये की शुरुआती वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की पहली किश्त दी जाएगी। रोजगार शुरू करने के बाद इसका आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है। यह अतिरिक्त राशि नियम और शर्तों के अधीन दी जाएगी।
पात्रता क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उसके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं होने चाहिए और वे किसी सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में नहीं होने चाहिए। परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है। यदि किसी अविवाहित वयस्क महिला के माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो उसे एकल परिवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी।
शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया:
शहरी क्षेत्र की महिलाएं, जो पहले से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए जीविका की वेबसाइट (www.brlps.in) पर आवेदन का लिंक उपलब्ध रहेगा। आवेदन के समय आवेदिका को अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण और व्यवसाय का प्रकार दर्ज करना होगा। साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद, महिलाओं को उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा समूह में जोड़ा जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया:
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होगा। सभी सदस्य एक विशेष बैठक में समेकित प्रपत्र में आवेदन करेंगे। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले समूह में जुड़ना होगा और इसके लिए निर्धारित प्रपत्र जमा करना होगा। योजना के तहत राशि ट्रांसफर की तिथियां भी पहले ही निर्धारित की गई हैं। 26 दिसंबर को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये की अगली किश्त ट्रांसफर की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है और आवेदनों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की भी मांग की जा सकती है।
इस योजना से बिहार की महिलाओं को रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है बल्कि महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच भी प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन और परिवार की बेहतर स्थिति सुनिश्चित कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है। इच्छुक महिलाएं अपने क्षेत्र के अनुसार आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।