ब्रेकिंग न्यूज़

जिम में पसीना बहाते तेज प्रताप का वीडियो वायरल, TY Vlog से बढ़ी लोकप्रियता SBI का ATM काटकर 16 लाख की लूट, गार्ड नहीं रहने के कारण बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम पटना में 25 जगहों पर बनेंगे वेंडिंग जोन, GIS मैपिंग और कचरा प्रबंधन को मिलेगी रफ़्तार: मंत्री नितिन नवीन देवघर के युवक की जमुई में गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ पूजा में शामिल होने आया था विनोद सहरसा में जेई लूटकांड का खुलासा: हथियार और लूटे गये सामान के साथ अपराधी गिरफ्तार दरभंगा में बीजेपी नेता के घर 10 लाख की चोरी, बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना जमुई में पत्थर से कुचलकर 10 साल के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने दिया घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने दबोचा ‘आ जाऊंगा यार, I love you..’, लेडी DSP कल्पना वर्मा केस में फोटो और चैट वायरल, पुलिस महकमे में हड़कंप ‘आ जाऊंगा यार, I love you..’, लेडी DSP कल्पना वर्मा केस में फोटो और चैट वायरल, पुलिस महकमे में हड़कंप मुकेश अंबानी के समधी अजय पीरामल ने पटना साहिब में मत्था टेका, पहली बार किया पावन दरबार का दर्शन

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट, वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। इससे 4.96 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

Bihar Election 2025

01-Jul-2025 03:05 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर सार्वजनिक कर दिया है। 


चुनाव आयोग की इस पहल से करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में काफी सहूलियत मिलेगी। चुनाव आयोग द्वारा 24 जून 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, अब यदि किसी मतदाता के पिता या माता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उस व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।


आयोग के निर्देश के अनुसार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूची बीएलओ को हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से मौजूद रहे, ताकि कोई भी मतदाता इसे गणना प्रपत्र  के साथ दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके।


इस नई व्यवस्था के तहत, जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें अब सिर्फ सूची से विवरण सत्यापित कर गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इससे मतदाताओं और बीएलओ दोनों को प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता मिलेगी।