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पटना के DM और SSP पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, 8 साल में एक गवाह को पेश नहीं कर पाए

13-Mar-2021 07:31 AM

PATNA : पटना के डीएम और एसएसपी पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। पटना की एक निचली अदालत ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के वेतन से पांच-पांच हजार रुपये काटने का निर्देश दिया है। दरअसल पटना जिला प्रशासन की तरफ से पिछले 8 साल में एक गवाह की पेशी कोर्ट में नहीं कराए जाने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है।


एडीजे 17 अविनाश कुमार की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि डीएम और एसएसपी के वेतन से जुर्माने की राशि काटी जाए और मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे जमा कराया जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को यह भी निर्देश दिया है कि अनुपालन रिपोर्ट वेतन से कटौती करने के एक महीने में मुहैया कराया जाए। 


पटना जिला प्रशासन के दो अधिकारियों पर इस मामले में जुर्माना लगाया गया है वह दरअसल मई 2000 का है। पटना के रहने वाले एक शख्स मनीष कुमार ने अपने पड़ोसी राजेंद्र कुमार पर आरोप लगाया था कि राजेंद्र ने उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस मामले में एक गवाह की पेशी 8 साल से कोर्ट में नहीं हो सकी जिसके कारण डीएम और एसएसपी पर जुर्माना लगाया गया है।